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मई 29, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर मौद्रिक दंड लगाया
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोज़र मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹40 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोज़र मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹40 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा
मई 29, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड और धोखाधड़ी- वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर 27 मई 2020 के आदेश द्वारा ₹ 60 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों क
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड और धोखाधड़ी- वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर 27 मई 2020 के आदेश द्वारा ₹ 60 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों क
मई 29, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹45 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 क
29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹45 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 क
मई 28, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
28 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 30 लाख (रू. तीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
28 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 30 लाख (रू. तीस लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
मई 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर.
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर.
मई 27, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार
27 मई 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जनहित में, वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को  बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवंबर 2017 के कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इस निदेश की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने
27 मई 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जनहित में, वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को  बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवंबर 2017 के कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इस निदेश की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने
मई 27, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया जो समीक्षाधीन था। । निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 30 अक्तूबर 2019 के निदेश के माध्यम से छह
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया जो समीक्षाधीन था। । निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 30 अक्तूबर 2019 के निदेश के माध्यम से छह
मई 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईड
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईड
मई 05, 2020
बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना
5 मई 2020 बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था।
5 मई 2020 बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 27, 2024

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