प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 17, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया
17 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 16 अप्रैल 2020 के आदेश से दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 16 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटिओं के केंद्रीय पंजीयक, भारत सरकार से भी बैंक के कारोबार को समाप्त करने के आदेश जारी करन
17 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 16 अप्रैल 2020 के आदेश से दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 16 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटिओं के केंद्रीय पंजीयक, भारत सरकार से भी बैंक के कारोबार को समाप्त करने के आदेश जारी करन
अप्रैल 16, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
16 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति
16 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
अप्रैल 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
08 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुधोल, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी.III डी-11/12.23.094/2018-19 के द्वारा सर्व-समावेशी निदेश जारी किया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि 01
08 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुधोल, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी.III डी-11/12.23.094/2018-19 के द्वारा सर्व-समावेशी निदेश जारी किया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि 01
अप्रैल 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार
01 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 13 मार्च 2019 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-9/12.28.311/2018-19 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से जनता के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए (ए)। उक
01 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 13 मार्च 2019 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-9/12.28.311/2018-19 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से जनता के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए (ए)। उक
मार्च 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अव
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अव
मार्च 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.UBD.CO.BSD.I.No.D-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 29 जनवरी 2020 के आदेश स
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.UBD.CO.BSD.I.No.D-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 29 जनवरी 2020 के आदेश स
मार्च 31, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 मार्च 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अनुसार ये निदे
31 मार्च 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अनुसार ये निदे
मार्च 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने यू. पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छः महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2020 से 25 सितंबर 2020 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंक
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने यू. पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छः महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2020 से 25 सितंबर 2020 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंक
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