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अगस्त 14, 2019
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देश – अवधि बढ़ाई गई
14 अगस्त 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देश – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दिनांक 18 मई 2018 के निर्देश के माध्‍यम से) 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधार
14 अगस्त 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देश – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दिनांक 18 मई 2018 के निर्देश के माध्‍यम से) 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधार
अगस्त 07, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
अगस्त 05, 2019
ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
जुलाई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
जुलाई 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
जुलाई 25, 2019
श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
जुलाई 19, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
जुलाई 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
जुलाई 12, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार

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