प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मार्च 01, 2019
यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया
1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी
1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी
मार्च 01, 2019
रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया
1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल
1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल
मार्च 01, 2019
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया
1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए
1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए
फ़र॰ 28, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स
फ़र॰ 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
फ़र॰ 22, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ला
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ला
फ़र॰ 21, 2019
श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
फ़र॰ 20, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
फ़र॰ 20, 2019
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
फ़र॰ 13, 2019
चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
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