प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 18, 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त ब
18 सितंबर 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त ब
सितंबर 18, 2018
नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
सितंबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
सितंबर 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
सितंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
अगस्त 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
अगस्त 23, 2018
साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
अगस्त 07, 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
7 अगस्त 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा
7 अगस्त 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा
जुलाई 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
जुलाई 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
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