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जनवरी 11, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना
11 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैद्यता को समय-समय
11 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैद्यता को समय-समय
जनवरी 10, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया
10 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों तथा आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों के उल्लं
10 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना राज्य पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों तथा आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों के उल्लं
जनवरी 10, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना
10 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को
10 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को
जनवरी 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना
8 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसकी
8 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसकी
दिसंबर 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना
31 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को 3 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैध
31 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को 3 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैध
दिसंबर 28, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना
28 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/2019-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
28 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/2019-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
दिसंबर 17, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना
17 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से न
17 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से न
दिसंबर 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना
16 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 को कारोबार समाप्ति से निदेश जार
16 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को दिनांक 17 नवंबर 2020 को कारोबार समाप्ति से निदेश जार
दिसंबर 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)
11 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की ध
11 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की ध
दिसंबर 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना
10 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के तहत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 सितंबर 2021 के निदेशानुसार तीन
10 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के तहत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 सितंबर 2021 के निदेशानुसार तीन
दिसंबर 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना
9 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
9 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
दिसंबर 06, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र
06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/
06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/
दिसंबर 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।
01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।
नवंबर 26, 2021
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना
26 नवंबर 2021 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक म
26 नवंबर 2021 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक म
नवंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस
नवंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था
नवंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21 द्वारा गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21 द्वारा गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/
नवंबर 22, 2021
पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की
22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब
22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब
नवंबर 22, 2021
विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना
22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही
22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही
नवंबर 16, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 11, 2024

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