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जून 16, 2025
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

जून 12, 2025
Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions

RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC. 31/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/ Madam, Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions Please refer to instructions on updation/ periodic updation of KYC as contained in paragraph 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 dated February 25, 2016 (as amended from time to time).

RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC. 31/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/ Madam, Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions Please refer to instructions on updation/ periodic updation of KYC as contained in paragraph 38 of Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 dated February 25, 2016 (as amended from time to time).

जून 12, 2025
Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025

RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.

RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.

जून 09, 2025
बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

जून 09, 2025
बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन

आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

जून 09, 2025
प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण

आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।

आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।

जून 06, 2025
सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।

मई 27, 2025
“दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक

मई 21, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना

आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना 

आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना 

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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