अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तूबर 29, 2021
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2021-22/116 विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 29 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 और अन्य अनुषंगी परिपत्रों1 को देखें। 2. समीक्षा के आधार पर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उन उधारकर्ताओं
भारिबैं/2021-22/116 विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 29 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 और अन्य अनुषंगी परिपत्रों1 को देखें। 2. समीक्षा के आधार पर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उन उधारकर्ताओं
अक्तूबर 28, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबैं/2021-22/115 डीओआर.एयूटी.आरईसी.62/23.67.001/2021-22 28 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशो
भारिबैं/2021-22/115 डीओआर.एयूटी.आरईसी.62/23.67.001/2021-22 28 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशो
अक्तूबर 14, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
अक्तूबर 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
अक्तूबर 04, 2021
बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
अक्तूबर 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
सितंबर 13, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
सितंबर 13, 2021
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
सितंबर 09, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
अगस्त 30, 2021
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
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