प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 291422.53 342422.14 341955.78 295618.64 347963.84 349533.04** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 130962.87 105206.09 100840.03 130982.37 105216.43 100849.93
दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 291422.53 342422.14 341955.78 295618.64 347963.84 349533.04** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 130962.87 105206.09 100840.03 130982.37 105216.43 100849.93
कृपया 'बासेल III पूंजी विनियमन' पर दिनांक 1 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 5.15.3 में निहित प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) संबंधी अनुदेश का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश पर परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जो उपरोक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया 'बासेल III पूंजी विनियमन' पर दिनांक 1 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 5.15.3 में निहित प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) संबंधी अनुदेश का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश पर परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जो उपरोक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* 26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 281386.40 341401.19 342422.12 285474.81 347250.78 348027.21** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 138751.80 95570.56 105206.09 138778.69 95575.46 105216.43 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 75507.30 22524.44 22320.87 75768.14 23038.31 22838.72 II अन्य के प्रति देयताएं (क)
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* 26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 281386.40 341401.19 342422.12 285474.81 347250.78 348027.21** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 138751.80 95570.56 105206.09 138778.69 95575.46 105216.43 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 75507.30 22524.44 22320.87 75768.14 23038.31 22838.72 II अन्य के प्रति देयताएं (क)
रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का निर्णय लिया है। पृष्ठभूमि यह विदित है कि दिनांक 27 नवंबर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश में लघु वित्त बैंकों को सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ प्रदान किया गया था
रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का निर्णय लिया है। पृष्ठभूमि यह विदित है कि दिनांक 27 नवंबर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश में लघु वित्त बैंकों को सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ प्रदान किया गया था
मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों के निपटान पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में दिनांक 6 अगस्त 2025 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में परिपत्र का मसौदा जारी किया है।
मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों के निपटान पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में दिनांक 6 अगस्त 2025 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में परिपत्र का मसौदा जारी किया है।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 12-जुलाई-2024 27-जून-2025* 11-जुलाई-2025* 12-जुलाई-2024 27-जून-2025* 11-जुलाई-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 277173.40 371106.12 341404.91 281152.83 376973.30 347254.50** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 137361.61 100640.87
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 12-जुलाई-2024 27-जून-2025* 11-जुलाई-2025* 12-जुलाई-2024 27-जून-2025* 11-जुलाई-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 277173.40 371106.12 341404.91 281152.83 376973.30 347254.50** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 137361.61 100640.87
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है। निदेश के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से टिप्पणियां 11 अगस्त 2025 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएं आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पर:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है। निदेश के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से टिप्पणियां 11 अगस्त 2025 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएं आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पर:
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28- जून -2024 13- जून -2025* 27- जून -2025* 28- जून -2024 13- जून -2025* 27- जून -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 281969.80 340603.24 371107.14 286042.92 346319.88 376974.33** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 150168.05 109266.80 100640.87 150174.05 109484.53 100646.66 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76593.71 23927.34 24747.31 76874.54 24362.82 25199.62
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28- जून -2024 13- जून -2025* 27- जून -2025* 28- जून -2024 13- जून -2025* 27- जून -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 281969.80 340603.24 371107.14 286042.92 346319.88 376974.33** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 150168.05 109266.80 100640.87 150174.05 109484.53 100646.66 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76593.71 23927.34 24747.31 76874.54 24362.82 25199.62
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार –
12-13 जून 2025
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 13 जून 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार –
12-13 जून 2025
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 13 जून 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
दिनांक 13 जून 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
दिनांक 13 जून 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) तैयार किया है, जो विवरणियाँ प्रस्तुत करने की सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता के संदर्भ में डेटा की गुणवत्ता को मापता है। एसडीक्यूआई का उद्देश्य वर्ष 2024 में जारी पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर निदेश में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन करना है। मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एसडीक्यूआई स्कोर में सुधार हुआ है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) तैयार किया है, जो विवरणियाँ प्रस्तुत करने की सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता के संदर्भ में डेटा की गुणवत्ता को मापता है। एसडीक्यूआई का उद्देश्य वर्ष 2024 में जारी पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर निदेश में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन करना है। मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एसडीक्यूआई स्कोर में सुधार हुआ है।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31- मई -2024 16- मई -2025* 30- मई -2025* 31- मई -2024 16- मई -2025* 30- मई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 283850.22 356142.91 365140.08 287722.27 362130.00 370999.12** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 163095.32 112740.77 110567.25 162607.11 112743.77 110589.25 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76511.12 24239.07 25102.81 76730.29 24626.53 25497.28
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31- मई -2024 16- मई -2025* 30- मई -2025* 31- मई -2024 16- मई -2025* 30- मई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 283850.22 356142.91 365140.08 287722.27 362130.00 370999.12** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 163095.32 112740.77 110567.25 162607.11 112743.77 110589.25 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76511.12 24239.07 25102.81 76730.29 24626.53 25497.28
रिजर्व बैंक ने सर्वव्यापी बैंक की स्थापना के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन की जांच पूरी कर ली है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन
रिजर्व बैंक ने सर्वव्यापी बैंक की स्थापना के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन की जांच पूरी कर ली है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 20251; शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल2 (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह3, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 20251; शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल2 (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह3, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17- मई -2024 02- मई -2025* 16- मई -2025* 17- मई -2024 02- मई -2025* 16- मई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 289665.55 349543.61 356140.08 293548.27 355582.28 362127.16** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 162652.31 110268.37 112764.97 162655.67 110369.38 112767.97 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 74638.62 23238.10 23875.31 74865.42 23598.95 24262.77 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 20814780.08 23034245.19 22887588.61 21273332.24 23526182.04 23379289.97 i) मांग 2407754.17 2918312.92 2841891.13 2457236.72 2969172.27 2892038.03 ii) मीयादी 18407025.91 20115932.27 20045697.48 18816095.52 20557009.77 20487251.94 ख) ऋण @ 775774.36 868678.78 893728.27 779950.70 873014.81 898148.91 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 911191.51 1032332.99 998206.66 922791.96 1045482.05 1011114.42
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17- मई -2024 02- मई -2025* 16- मई -2025* 17- मई -2024 02- मई -2025* 16- मई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 289665.55 349543.61 356140.08 293548.27 355582.28 362127.16** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 162652.31 110268.37 112764.97 162655.67 110369.38 112767.97 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 74638.62 23238.10 23875.31 74865.42 23598.95 24262.77 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 20814780.08 23034245.19 22887588.61 21273332.24 23526182.04 23379289.97 i) मांग 2407754.17 2918312.92 2841891.13 2457236.72 2969172.27 2892038.03 ii) मीयादी 18407025.91 20115932.27 20045697.48 18816095.52 20557009.77 20487251.94 ख) ऋण @ 775774.36 868678.78 893728.27 779950.70 873014.81 898148.91 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 911191.51 1032332.99 998206.66 922791.96 1045482.05 1011114.42
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।
कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022