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सितंबर 12, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किस्टल क्रेडिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्रिस्टल हाउस, जी-17 जी, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110 049, को मंजूर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 सितंबर 2001 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किस्टल क्रेडिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्रिस्टल हाउस, जी-17 जी, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110 049, को मंजूर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 सितंबर 2001 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं
सितंबर 07, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर कर दिया है :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखफ्रंटलाइन इंडस्ट्रीयल एंड क्रेडिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रंटलाइन कॉम्प्लेक्स, शीश महलण् काठगोदाम (नैनिताल)30 अगस्त 2001अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 19
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर कर दिया है :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखफ्रंटलाइन इंडस्ट्रीयल एंड क्रेडिट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रंटलाइन कॉम्प्लेक्स, शीश महलण् काठगोदाम (नैनिताल)30 अगस्त 2001अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 19
सितंबर 03, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. मेसर्स चिराग टाइ-अप प्राइवेट लि.,30 अगस्त 2001 168/ए, कॉटन स्ट्रीट, 4थीं मंज़िल, कोलकाता-700 007.    2.मेसर्स चौंरगी मार्केटिंग प्राइवेट ल
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. मेसर्स चिराग टाइ-अप प्राइवेट लि.,30 अगस्त 2001 168/ए, कॉटन स्ट्रीट, 4थीं मंज़िल, कोलकाता-700 007.    2.मेसर्स चौंरगी मार्केटिंग प्राइवेट ल
अगस्त 31, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर31 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. चक्रपाणि म्युच्युअल बेनिफिट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : जी-7, इंदिरा नगर,23 अगस्त 2001लखनऊ, उत्तर प्रदेश अतः उक्त कंपनीँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम,
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर31 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. चक्रपाणि म्युच्युअल बेनिफिट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : जी-7, इंदिरा नगर,23 अगस्त 2001लखनऊ, उत्तर प्रदेश अतः उक्त कंपनीँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम,
अगस्त 20, 2001
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 17, 2001 the application for certificate of registration submitted by M/s.Bhagyashali Agrotech (India) Ltd., C-1,717-718, Madangir, New Delhi-110 062. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 17, 2001 the application for certificate of registration submitted by M/s.Bhagyashali Agrotech (India) Ltd., C-1,717-718, Madangir, New Delhi-110 062. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act
अगस्त 03, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 3 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साई फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, एफ 3/चंदन, दूसरी मंज़िल, तिलवे बिल्डिंग, एरॉस्मो कार्वालो स्ट्रीट, मडगांव साल्सेट, गोवा-403 601, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 अगस्त 2001 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 3 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साई फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड, एफ 3/चंदन, दूसरी मंज़िल, तिलवे बिल्डिंग, एरॉस्मो कार्वालो स्ट्रीट, मडगांव साल्सेट, गोवा-403 601, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 अगस्त 2001 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
जुलाई 31, 2001
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं31 जुलाई 2001रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को जमाराशियों की विवरणियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है।आपको याद होगा कि कंपनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा जुटायी नयी जमार
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं31 जुलाई 2001रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को जमाराशियों की विवरणियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है।आपको याद होगा कि कंपनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा जुटायी नयी जमार
जुलाई 18, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स अपोलो ट्रेडलिंक प्रा. लि., पी-27, प्रिंसेप स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 072, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 जून 2001 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स अपोलो ट्रेडलिंक प्रा. लि., पी-27, प्रिंसेप स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 072, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 जून 2001 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
जुलाई 02, 2001
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स सागर सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 801 ए आशियाना प्लाज़ा, बुध मार्ग, पटना-800 001 में है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 25 जून 2001 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गै
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स सागर सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 801 ए आशियाना प्लाज़ा, बुध मार्ग, पटना-800 001 में है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 25 जून 2001 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गै
जून 27, 2001
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध27 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) दिशा-निर्देश जारी किये। ये दिशा-निर्देश उनके विभिन्न पोर्टफोलियो में कारगर जोखिम प्रबंध के लिए समग्र प्रणाली के एक भाग के रूप में जारी किये गये हैं। आस्ति-देयता प्रबंध प्रणाली ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शुरू की जानी चाहिए जिनकी आस्ति का आकार 31 मार्च 2001 की स्थिति को उनके तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रु
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध27 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) दिशा-निर्देश जारी किये। ये दिशा-निर्देश उनके विभिन्न पोर्टफोलियो में कारगर जोखिम प्रबंध के लिए समग्र प्रणाली के एक भाग के रूप में जारी किये गये हैं। आस्ति-देयता प्रबंध प्रणाली ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शुरू की जानी चाहिए जिनकी आस्ति का आकार 31 मार्च 2001 की स्थिति को उनके तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रु

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