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अगस्त 26, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
अगस्त 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
अगस्त 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
अगस्त 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
अगस्त 07, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
जुलाई 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
जुलाई 25, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
जुलाई 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
जुलाई 11, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
जुलाई 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै

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