प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 05, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
सितंबर 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
सितंबर 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अगस्त 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
अगस्त 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
अगस्त 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
अगस्त 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
अगस्त 26, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
अगस्त 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
अगस्त 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
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