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अक्‍तूबर 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।  पृष्ठभूमि  31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचा

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।  पृष्ठभूमि  31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचा

अक्‍तूबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

25 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता", "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा" और "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

धोखाधड़ी करने वालों द्वारा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के साथ छेड़छाड़ के संबंध में बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई एक साइबर सुरक्षा घटना और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सूचना प्रौद्योगिकी जांच (आईटीई) से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे में कई खामियों का पता चला। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1172

25 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता", "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा" और "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

धोखाधड़ी करने वालों द्वारा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के साथ छेड़छाड़ के संबंध में बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई एक साइबर सुरक्षा घटना और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सूचना प्रौद्योगिकी जांच (आईटीई) से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे में कई खामियों का पता चला। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1172

अक्‍तूबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

25 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता', 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक', 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक (i) सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपलोड करने में विफल रहा, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन किया, (iii) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा के लिए कोई प्रणाली तैयार नहीं की, और (iv) सभी पात्र जमाराशियाँ जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं की। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों और सांविधिक प्रावधान के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1176

25 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता', 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक', 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक (i) सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपलोड करने में विफल रहा, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन किया, (iii) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा के लिए कोई प्रणाली तैयार नहीं की, और (iv) सभी पात्र जमाराशियाँ जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं की। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों और सांविधिक प्रावधान के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1176

अक्‍तूबर 23, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

23 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- शहरी सहकारी बैंक' तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं किया, तथा (ii) अपने ग्राहकों के केवाईसी के समय-समय पर अद्यतनीकरण के लिए प्रणाली लागू नहीं की थी। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1167

23 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- शहरी सहकारी बैंक' तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं किया, तथा (ii) अपने ग्राहकों के केवाईसी के समय-समय पर अद्यतनीकरण के लिए प्रणाली लागू नहीं की थी। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1167

अक्‍तूबर 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' और 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) परिपक्व मियादी जमा पर परिपक्वता की तारीख से उनके चुकौती की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया और (ii) ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए बैंक द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित एसएमएस और ईमेल अलर्ट का 'उत्तर' देकर जवाब देने की सुविधा प्रदान नहीं की थी। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

 

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1141

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' और 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) परिपक्व मियादी जमा पर परिपक्वता की तारीख से उनके चुकौती की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया और (ii) ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए बैंक द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित एसएमएस और ईमेल अलर्ट का 'उत्तर' देकर जवाब देने की सुविधा प्रदान नहीं की थी। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

 

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1141

अक्‍तूबर 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) एक ऐसा ऋण स्वीकृत किया जहां बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार गारंटीकर्ता था (ii) परिपक्व मियादी जमाराशियों पर परिपक्वता की तारीख से उनके चुकौती की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1142

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) एक ऐसा ऋण स्वीकृत किया जहां बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार गारंटीकर्ता था (ii) परिपक्व मियादी जमाराशियों पर परिपक्वता की तारीख से उनके चुकौती की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1142

अक्‍तूबर 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढोलका, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढोलका, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढोलका, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों' तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया, और (ii) परिपक्वता की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1143

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढोलका, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढोलका, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों' तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया, और (ii) परिपक्वता की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1143

अक्‍तूबर 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बनासकांठा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बनासकांठा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया था। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1144

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बनासकांठा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया था। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1144

अक्‍तूबर 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महिला को-ऑपरेटिव नागरिक बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महिला को-ऑपरेटिव नागरिक बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा महिला को-ऑपरेटिव नागरिक बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अंतर-बैंक सकल और प्रतिपक्षकार जोखिम सीमा का उल्लंघन किया, और (ii) निर्धारित अवधि के अनुसार खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा नहीं की। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1140

19 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महिला को-ऑपरेटिव नागरिक बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा महिला को-ऑपरेटिव नागरिक बैंक लिमिटेड, भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अंतर-बैंक सकल और प्रतिपक्षकार जोखिम सीमा का उल्लंघन किया, और (ii) निर्धारित अवधि के अनुसार खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा नहीं की। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1140

अक्‍तूबर 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) कतिपय दिनों के लिए न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए नहीं रखा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1117

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) कतिपय दिनों के लिए न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए नहीं रखा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1117

अक्‍तूबर 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया, जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,
जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट तथा उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने एक ऋण स्वीकृत किया था, जिसमें बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार प्रतिभू/गारंटीकर्ता था। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1118

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,
जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट तथा उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने एक ऋण स्वीकृत किया था, जिसमें बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार प्रतिभू/गारंटीकर्ता था। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1118

अक्‍तूबर 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि अंतरित नहीं की, और (ii) एक ऋण स्वीकृत किया जिसमें बैंक के निदेशक का एक रिश्तेदार गारंटीकर्ता था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों और निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बीआर अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1119

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि अंतरित नहीं की, और (ii) एक ऋण स्वीकृत किया जिसमें बैंक के निदेशक का एक रिश्तेदार गारंटीकर्ता था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों और निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बीआर अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1119

अक्‍तूबर 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26 ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि    

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि अंतरित नहीं की, (ii) एक ऐसे व्यक्ति को ऋण सुविधा स्वीकृत की जहां बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार गारंटीकर्ता था, (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iv) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (v) बैंक में दावा न किए गए अवधि के लिए परिपक्व अदत्त मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों और निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।  

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बीआर अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। 

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1120

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26 ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि    

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि अंतरित नहीं की, (ii) एक ऐसे व्यक्ति को ऋण सुविधा स्वीकृत की जहां बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार गारंटीकर्ता था, (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iv) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (v) बैंक में दावा न किए गए अवधि के लिए परिपक्व अदत्त मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों और निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।  

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बीआर अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। 

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1120

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसी एकल उधारकर्ता को दिए जाने वाले आवास ऋण की मात्रा की सीमा संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1067

6 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसी एकल उधारकर्ता को दिए जाने वाले आवास ऋण की मात्रा की सीमा संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1067

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - ज़मानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

6 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - ज़मानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) एक न्यास, जिसमें बैंक का एक निदेशक न्यासी था, को दान दिया और (ii) ऐसे ऋण स्वीकृत किए, जिनमें बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1030

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) एक न्यास, जिसमें बैंक का एक निदेशक न्यासी था, को दान दिया और (ii) ऐसे ऋण स्वीकृत किए, जिनमें बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1030

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने निदेशकों/ उनके रिश्तेदारों और साथ ही, जिसमें उनके रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे, को ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1033

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने निदेशकों/ उनके रिश्तेदारों और साथ ही, जिसमें उनके रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे, को ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1033

सितंबर 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू पर मौद्रिक दंड लगाया

21 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

21 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023 तीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात र मौद्रिक दंड लगाया तीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित दी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', और 'जमाराशि पर ब्याज दर – निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023 तीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात र मौद्रिक दंड लगाया तीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित दी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', और 'जमाराशि पर ब्याज दर – निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला.
अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला.
अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम'; 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) उन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं जहां उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता के रूप में थे, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iii) परिपक्व आवर्ती जमा पर, परिपक्वता की तारीख से चुकौती की तारीख तक, बचत जमा पर लागू दर या अनुबंधित ब्याज दर पर, जो भी कम हो, ब्याज का भुगतान नहीं किया, और (iv) रविवार/ छुट्टियों/ गैर-कारोबारी कार्य दिवसों, जिस दिन वह परिपक्व हो गया था और जिसे अगले कार्य दिवसों पर चुकाया गया, के लिए सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/921

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम'; 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) उन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं जहां उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता के रूप में थे, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iii) परिपक्व आवर्ती जमा पर, परिपक्वता की तारीख से चुकौती की तारीख तक, बचत जमा पर लागू दर या अनुबंधित ब्याज दर पर, जो भी कम हो, ब्याज का भुगतान नहीं किया, और (iv) रविवार/ छुट्टियों/ गैर-कारोबारी कार्य दिवसों, जिस दिन वह परिपक्व हो गया था और जिसे अगले कार्य दिवसों पर चुकाया गया, के लिए सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/921

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 24, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two Lakh only) on The Midnapore People’s Co-operative Bank Ltd., West Bengal (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

अगस्त 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹3.00 lakh (Rupees Three Lakh only) on Devika Urban Co-operative Bank Ltd., Udhampur, J & K (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on sanction of loans and advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are interested. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹3.00 lakh (Rupees Three Lakh only) on Devika Urban Co-operative Bank Ltd., Udhampur, J & K (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on sanction of loans and advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are interested. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

अगस्त 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बाली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बाली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों और 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों और 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अस्का को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, अस्का पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि अस्का को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, अस्का (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि अस्का को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, अस्का (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

10 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20ए के प्रावधानों, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाखातों के रखरखाव' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

10 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20ए के प्रावधानों, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाखातों के रखरखाव' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

10 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'जमा खातों का रखरखाव-यूसीबी' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

10 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'जमा खातों का रखरखाव-यूसीबी' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 07, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीजी भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

7 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीजी भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा श्रीजी भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

7 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीजी भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा श्रीजी भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 07, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

7 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

7 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जुलाई 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
3 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2023 के आदेश द्वारा खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), निदेश 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्
3 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2023 के आदेश द्वारा खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), निदेश 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्
जुलाई 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
03 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2023 के आदेश द्वारा रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू / गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक
03 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2023 के आदेश द्वारा रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू / गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक
जून 27, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया

26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जून 2023 के आदेश द्वारा सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों

26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जून 2023 के आदेश द्वारा सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों

जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2023 के आदेश द्वारा टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर', 'ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता', और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों क
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2023 के आदेश द्वारा टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर', 'ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता', और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी निदेशों क
जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2023 के आदेश द्वारा दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक” तथा “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)” संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दं
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2023 के आदेश द्वारा दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक” तथा “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)” संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दं
जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2023 के आदेश द्वारा दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और (ii) ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2023 के आदेश द्वारा दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और (ii) ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़
जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जून 2023 के आदेश द्वारा पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक" और (ii) "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016" संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जून 2023 के आदेश द्वारा पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक" और (ii) "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016" संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज
जून 19, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राउरकेला (ओडिशा) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राउरकेला (ओडिशा) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 जून 2023 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राउरकेला (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
19 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राउरकेला (ओडिशा) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 जून 2023 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राउरकेला (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
जून 12, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों के ग्राहकों द्वारा अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग', 'पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस में प्रकाशित अनुसार नाम - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टि
12 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों के ग्राहकों द्वारा अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग', 'पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस में प्रकाशित अनुसार नाम - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टि
जून 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रख-रखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान म
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रख-रखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान म
जून 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हैसाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हैसाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हैसाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए' (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हैसाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हैसाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए' (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित
जून 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलखोप (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलखोप (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलखोप (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' और 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधि
5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलखोप (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड, अंकलखोप (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' और 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधि
मई 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
29 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2023 के आदेश द्वारा कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा
29 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2023 के आदेश द्वारा कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा
मई 23, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 के आदेश द्वारा रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण और लीवरेज अनुपात से संबंधित दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 के आदेश द्वारा रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण और लीवरेज अनुपात से संबंधित दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के
मई 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मैसर्स श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मैसर्स श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2023 के आदेश द्वारा, मैसर्स श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अधिग्रहण/ नियंत्रण के हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मैसर्स श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2023 के आदेश द्वारा, मैसर्स श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अधिग्रहण/ नियंत्रण के हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली
मई 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2023 के आदेश द्वारा दि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के अनुसार गठित जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में पात्र निधियों के अंतरण संब
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2023 के आदेश द्वारा दि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के अनुसार गठित जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में पात्र निधियों के अंतरण संब
मई 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 मई 2023 के आदेश द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैं
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 मई 2023 के आदेश द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैं
मई 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 के आदेश द्वारा कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 194
22 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 के आदेश द्वारा कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 194
मई 19, 2023
2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना - वैध मुद्रा बने रहेंगे

19 मई 2023 ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना - वैध मुद्रा बने रहेंगे ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। मुख्यतया, ₹500 एवं ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट, जो तब संचलन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के

19 मई 2023 ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना - वैध मुद्रा बने रहेंगे ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। मुख्यतया, ₹500 एवं ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट, जो तब संचलन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के

मई 15, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मई 2023 के आदेश द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण मानदंडों का सुदृढ़ीकरण- प्रावधानीकरण, आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा' तथा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड- अनर्जक आस्ति (एनपीए)' संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड
15 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मई 2023 के आदेश द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण मानदंडों का सुदृढ़ीकरण- प्रावधानीकरण, आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा' तथा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड- अनर्जक आस्ति (एनपीए)' संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड
मई 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
08 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 मई 2023 के आदेश द्वारा दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल (बैंक) पर अग्रिमों का प्रबंधन– शहरी सहकारी बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता
08 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 मई 2023 के आदेश द्वारा दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल (बैंक) पर अग्रिमों का प्रबंधन– शहरी सहकारी बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता
मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धुले एंड नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धुले एंड नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, धुले एंड नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सरकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धुले एंड नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, धुले एंड नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सरकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह
मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी (i) 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' तथा (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्र
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि बांतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी (i) 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' तथा (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्र
मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस
2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस
मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
02 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश’ के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के पैरा 3 के साथ पठ
02 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, दि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश’ के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के पैरा 3 के साथ पठ
मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंबरनाथ जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंबरनाथ जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, अंबरनाथ जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा

2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंबरनाथ जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, अंबरनाथ जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा

मई 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया

2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम,

2 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा, सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम,

अप्रैल 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधानीकरण मानदंड' तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख
3 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधानीकरण मानदंड' तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख
अप्रैल 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, श्री छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल- व्यावसायीकरण और उनकी भूमिका – क्या करें और क्या न करें’ ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड', 'निदेशकों आदि को ऋण और
3 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, श्री छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल- व्यावसायीकरण और उनकी भूमिका – क्या करें और क्या न करें’ ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड', 'निदेशकों आदि को ऋण और
मार्च 28, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
28 फरवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 द्वारा मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 28 फरवरी 202
28 फरवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 द्वारा मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 28 फरवरी 202
मार्च 27, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों और 'सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंध
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों और 'सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंध
मार्च 27, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोलकाता पुलिस को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोलकाता पुलिस को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, कोलकाता पुलिस को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदे
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोलकाता पुलिस को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, कोलकाता पुलिस को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदे
मार्च 27, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक और निदेशक मंडल - शहरी सहकारी बैंक संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगा
27 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक और निदेशक मंडल - शहरी सहकारी बैंक संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगा
मार्च 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनिय

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनिय

मार्च 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47

मार्च 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त न

20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त न

मार्च 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर पर मौद्रिक दंड लगाया
6 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (
6 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (
मार्च 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना

6 मार्च 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसे पिछली ब

6 मार्च 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसे पिछली ब

फ़रवरी 28, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना
28 फरवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S1012/12-07-005/2022-2023 द्वारा हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा को 31 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
28 फरवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S1012/12-07-005/2022-2023 द्वारा हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा को 31 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
फ़रवरी 27, 2023
कोविड-19 महामारी के दौरान कारोबार निरंतरता उपायों का संकलन
27 फरवरी 2023 कोविड-19 महामारी के दौरान कारोबार निरंतरता उपायों का संकलन कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कारोबार निरंतरता उपायों पर एक संकलन 17 फरवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, उप गवर्नर द्वारा विमोचित किया गया। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने; अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्
27 फरवरी 2023 कोविड-19 महामारी के दौरान कारोबार निरंतरता उपायों का संकलन कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कारोबार निरंतरता उपायों पर एक संकलन 17 फरवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, उप गवर्नर द्वारा विमोचित किया गया। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने; अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्
फ़रवरी 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू निदेशक मंडल, एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों स
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू निदेशक मंडल, एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों स
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैं
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैं
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे
पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा राशि पर ब्याज दर संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बै
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा राशि पर ब्याज दर संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बै
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू किए गए सर्व-समावेशी निदेशों का अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू किए गए सर्व-समावेशी निदेशों का अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक
20 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक
फ़रवरी 13, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 07 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीड (महाराष्ट्र) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 (1) के अंतर्गत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन /उल्लंघन के
13 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 07 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीड (महाराष्ट्र) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 (1) के अंतर्गत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन /उल्लंघन के
फ़रवरी 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया
6 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों और (ii) पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद
6 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों और (ii) पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद
जनवरी 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इल्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इल्कल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
30 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इल्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इल्कल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, इल्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इल्कल, कर्नाटक (बैंक) पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी पर जारी निदेशों के अननुपालन /उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की
30 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इल्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इल्कल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, इल्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इल्कल, कर्नाटक (बैंक) पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी पर जारी निदेशों के अननुपालन /उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की
जनवरी 23, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
23 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त
23 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त
जनवरी 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वर्धमान सहकारी बैंक लि., वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वर्धमान सहकारी बैंक लि., वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, श्री वर्धमान सहकारी बैंक लि., वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक द
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वर्धमान सहकारी बैंक लि., वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, श्री वर्धमान सहकारी बैंक लि., वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक द
जनवरी 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों तथा दिनांक 27 मई 2014 के ‘ज
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों तथा दिनांक 27 मई 2014 के ‘ज
जनवरी 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये
जनवरी 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, सरदारगंज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला आणंद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, सरदारगंज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला आणंद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द
जनवरी 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करन
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करन

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