प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 17 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सूचना कंपनियों की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹23,000/- (तेईस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 17 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सूचना कंपनियों की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹23,000/- (तेईस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 17 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 17 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा फोनपे लिमिटेड (पूर्व में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)(कंपनी) पर ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)’ पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹21 लाख (इक्कीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा फोनपे लिमिटेड (पूर्व में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)(कंपनी) पर ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)’ पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹21 लाख (इक्कीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिक्किम पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिक्किम पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली'
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली'
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मणिपुर वुमेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक(यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मणिपुर वुमेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक(यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दामोह, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दामोह, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पोनानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पोनानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पुरसावलकम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों तथा आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पुरसावलकम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों तथा आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022