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फ़रवरी 10, 2022
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.)
आरबीआई/2021-22/156 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 22 10 फरवरी 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.) कृपया स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को बढ़ाने के बारे में 10 फरवरी को जारी विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य के अनुच्‍छेद 3 का अवलोकन करें। 2. प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान समय-समय पर यथासं
आरबीआई/2021-22/156 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 22 10 फरवरी 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा ऋणों में निवेश के लिए स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.) कृपया स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को बढ़ाने के बारे में 10 फरवरी को जारी विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य के अनुच्‍छेद 3 का अवलोकन करें। 2. प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान समय-समय पर यथासं
फ़रवरी 10, 2022
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्‍वैप (सीडीएस) में संव्‍यवहार – परिचालनगत अनुदेश
आरबीआई/2021-22/155 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 फरवरी 10, 2022 प्रति,मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्‍वैप (सीडीएस) में संव्‍यवहार – परिचालनगत अनुदेश प्राधिकृत व्‍यक्तियों का ध्‍यान [अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्‍तूबर 2019], विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमवली, 2019, समय-समय पर यथासंशोधित की तरफ आकर्षित किया जाता है। इस बारे में ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 दिनांक 15 जून 20
आरबीआई/2021-22/155 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 फरवरी 10, 2022 प्रति,मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्‍वैप (सीडीएस) में संव्‍यवहार – परिचालनगत अनुदेश प्राधिकृत व्‍यक्तियों का ध्‍यान [अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्‍तूबर 2019], विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमवली, 2019, समय-समय पर यथासंशोधित की तरफ आकर्षित किया जाता है। इस बारे में ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 दिनांक 15 जून 20
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
नवंबर 08, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
अक्‍तूबर 13, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 सं.फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्‍तूबर 2019) (इसके बाद ‘प्रधान विनियमावली’ के रूप में उल्लिखित) में निम्‍नलिखित संशोधन करता है, यथा – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम शासकीय गजट

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 सं.फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्‍तूबर 2019) (इसके बाद ‘प्रधान विनियमावली’ के रूप में उल्लिखित) में निम्‍नलिखित संशोधन करता है, यथा – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम शासकीय गजट

जुलाई 08, 2021
लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्‍पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्‍सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्‍पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्‍सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
जून 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
जून 07, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
जून 04, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे

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