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जून 07, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश

भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है। 

भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है। 

मई 27, 2024
मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश

आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 27 मई 2024 सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परि‍वर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।

आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 27 मई 2024 सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परि‍वर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।

मई 21, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम

आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।

आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।

मई 10, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी

06 मई, 2024


विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी

06 मई, 2024


विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

अप्रैल 26, 2024
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा

आरबीआई/2024-25/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 26 अप्रैल, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा

आरबीआई/2024-25/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 26 अप्रैल, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा

अप्रैल 25, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

अप्रैल 25, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024

सं.फेमा.395(2)/ 2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशीमुद्राप्रबंध (भुगतानमाध्यमतथागैर-कर्ज़लिखतोंकीरिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फे मा.395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली’ कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात : -

सं.फेमा.395(2)/ 2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशीमुद्राप्रबंध (भुगतानमाध्यमतथागैर-कर्ज़लिखतोंकीरिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फे मा.395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली’ कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात : -

मार्च 05, 2024
धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

भा. रि. बैंक /2023-24/130 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 05 मार्च, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया / महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

भा. रि. बैंक /2023-24/130 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 05 मार्च, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया / महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

जनवरी 31, 2024
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचित भारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा  सोने के आयात पर दिशानिर्देश

आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1

आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1

दिसंबर 22, 2023
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी 21 दिसंबर 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी 21 दिसंबर 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 18, 2024

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