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दिस॰ 04, 2024
ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन

भारिबैं/2024-25/93सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस908/02-14-003/2024-25दिसम्बर 04, 2024 अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)

महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन

भारिबैं/2024-25/93सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस908/02-14-003/2024-25दिसम्बर 04, 2024 अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)

महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन

दिस॰ 04, 2024
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन

आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

दिस॰ 02, 2024
बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि

आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।

आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।

नव॰ 19, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

नव॰ 11, 2024
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु  परिचालन की रूपरेखा

आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु  परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्‍यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु  परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्‍यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।

नव॰ 08, 2024
ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी  महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।

आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी  महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।

नव॰ 07, 2024
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।

भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।

नव॰ 06, 2024
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

अक्तू॰ 30, 2024
बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

अक्तू॰ 28, 2024
केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश

आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष जिन्‍हें आरबीआई से मान्‍यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्‍यवस्‍था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्‍यता देने की व्‍यवस्‍था भी दी गई थी।

आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष जिन्‍हें आरबीआई से मान्‍यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्‍यवस्‍था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्‍यता देने की व्‍यवस्‍था भी दी गई थी।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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