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जुलाई 06, 2020
लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
जुलाई 02, 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह
आरबीआई/2020-2021/10 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 2 जुलाई 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह कृपया हमारे दिनांक 04 अप्रैल 2007 के
आरबीआई/2020-2021/10 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 2 जुलाई 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह कृपया हमारे दिनांक 04 अप्रैल 2007 के
जुलाई 01, 2020
दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
जुलाई 01, 2020
एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
जून 30, 2020
अस्थायी दर बचत बॉन्ड, 2020 (करयोग्य)- एफ़आरएसबी 2020 (टी) - परिचालन दिशानिर्देश (27 जून 2022 को अद्यतित)
आरबीआई/2019-2020/262 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3155/13.01.299/2019-20 30 जून, 2020 (27 जून 2022 को अद्यतित) (संलग्न सूची के अनुसार) अस्थायी दर बचत बॉन्ड, 2020 (करयोग्य)- एफ़आरएसबी 2020 (टी) - परिचालन दिशानिर्देश कृपया एफ़आरएसबी (टी) पर 26 जून 2020 के आरबीआई परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3145/13.01.299/2019-20 के साथ 26 जून 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना F.No.4(10)-B(W&M)/2020 का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए बांड प्राप्तकर्ता कार्यालय में
आरबीआई/2019-2020/262 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3155/13.01.299/2019-20 30 जून, 2020 (27 जून 2022 को अद्यतित) (संलग्न सूची के अनुसार) अस्थायी दर बचत बॉन्ड, 2020 (करयोग्य)- एफ़आरएसबी 2020 (टी) - परिचालन दिशानिर्देश कृपया एफ़आरएसबी (टी) पर 26 जून 2020 के आरबीआई परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3145/13.01.299/2019-20 के साथ 26 जून 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना F.No.4(10)-B(W&M)/2020 का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए बांड प्राप्तकर्ता कार्यालय में
जून 26, 2020
अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) (27 जून 2022 को अद्यतित)
आरबीआई/2019-2020/261 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3145/13.01.299/2019-20 26 जून, 2020 (27 जून 2022 को अद्यतित) (संलग्न सूची के अनुसार) महोदय/महोदया, अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) भारत सरकार ने 26 जून, 2020 के भारत सरकार की अधिसूचना F.No.4(10)-B(W&M)/2020 के अनुसार 1 जुलाई 2020 से अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) शुरू करने का निर्णय लिया। बॉन्डों के निर्गम के नियम एवं शर्त उपर्युक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार होगा। परिपत्र की प्रति, सरकारी अधिसूचना और इस योजना
आरबीआई/2019-2020/261 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3145/13.01.299/2019-20 26 जून, 2020 (27 जून 2022 को अद्यतित) (संलग्न सूची के अनुसार) महोदय/महोदया, अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) भारत सरकार ने 26 जून, 2020 के भारत सरकार की अधिसूचना F.No.4(10)-B(W&M)/2020 के अनुसार 1 जुलाई 2020 से अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (करयोग्य) शुरू करने का निर्णय लिया। बॉन्डों के निर्गम के नियम एवं शर्त उपर्युक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार होगा। परिपत्र की प्रति, सरकारी अधिसूचना और इस योजना
जून 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
जून 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
जून 24, 2020
डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
जून 22, 2020

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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