अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 27, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
मार्च 27, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
मार्च 27, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
मार्च 23, 2020
वृहत एक्स्पोजर ढांचा
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
मार्च 17, 2020
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
मार्च 17, 2020
बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
मार्च 17, 2020
बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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