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मार्च 08, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
8 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, 9 मार्च 2017 से प्रभावी, दिनांक 07
8 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, 9 मार्च 2017 से प्रभावी, दिनांक 07
मार्च 07, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
मार्च 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
फ़र॰ 28, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
फ़र॰ 27, 2018
रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
फ़र॰ 27, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
फ़र॰ 20, 2018
रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
फ़र॰ 14, 2018
भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र
फ़र॰ 01, 2018
द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे
जन॰ 25, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे

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