प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
अप्रैल 26, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अप्रैल 26, 2017
रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
अप्रैल 24, 2017
रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य
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