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अक्तू॰ 14, 2016
रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
14 अक्‍टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रै
14 अक्‍टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रै
अक्तू॰ 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ:
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ:
अक्तू॰ 05, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
अक्तू॰ 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदे
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदे
अक्तू॰ 03, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई
03 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड (महाराष्ट्र) पर कतिपय निदेश की अवधि 30 सितंबर 2016 की कार्यसमाप्ति से 31 दिसंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है । यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है । इसके पूर्व निदेशों की अवधि नौ माह के लिए दो बार
03 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड (महाराष्ट्र) पर कतिपय निदेश की अवधि 30 सितंबर 2016 की कार्यसमाप्ति से 31 दिसंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है । यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है । इसके पूर्व निदेशों की अवधि नौ माह के लिए दो बार
अक्तू॰ 01, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
01 अक्‍टूबर 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर हमारे दि. सितम्बर 28, 2015 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1 No.D-19/12.22.328/2015-16 के माध्यम से सितम्बर 30, 2015 को कारोबार की समाप्ती से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशाधीन
01 अक्‍टूबर 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर हमारे दि. सितम्बर 28, 2015 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1 No.D-19/12.22.328/2015-16 के माध्यम से सितम्बर 30, 2015 को कारोबार की समाप्ती से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशाधीन
सित॰ 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
30 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त लगाए गए निदेश की वैधता को छह बार अर्थात, क्रमशः 23 सितंबर 2013; 27 मार्च 2014; 17 सितंबर 2014; 19 मार्च 2015; 15 सितंबर 20
30 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त लगाए गए निदेश की वैधता को छह बार अर्थात, क्रमशः 23 सितंबर 2013; 27 मार्च 2014; 17 सितंबर 2014; 19 मार्च 2015; 15 सितंबर 20
सित॰ 27, 2016
रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया
27 सितंबर 2016 रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए दि देवला मर्चंट्स को.ओप. बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने एवर- ग्रीनिंग (ever-greening) के द्वारा एनपीए
27 सितंबर 2016 रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए दि देवला मर्चंट्स को.ओप. बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने एवर- ग्रीनिंग (ever-greening) के द्वारा एनपीए
सित॰ 26, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया
26 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर परिचालन क्षेत्र और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन आशोधन (एएमएल) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्म
26 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर परिचालन क्षेत्र और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन आशोधन (एएमएल) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्म
सित॰ 26, 2016
दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया
26 सितंबर 2016 दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त बैंक पर यह दंड इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुकता शेयर पूंजी की सी
26 सितंबर 2016 दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त बैंक पर यह दंड इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुकता शेयर पूंजी की सी

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2025

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