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फ़रवरी 14, 2025
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।

फ़रवरी 13, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

फ़रवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

फ़रवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.

The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.

फ़रवरी 06, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर, तमिलनाडु को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।

जनवरी 29, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 23, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

जनवरी 23, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 22, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया

जनवरी 20, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल – निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025

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