प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 24, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
दिसंबर 03, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार
03 दिसंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा 4 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छः माह के लिए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल
03 दिसंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा 4 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छः माह के लिए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल
दिसंबर 02, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
नवंबर 29, 2019
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
नवंबर 26, 2019
नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्
नवंबर 26, 2019
कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
26 नवंबर 2019 कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.40 लाख (रुपए चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक दं
26 नवंबर 2019 कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.40 लाख (रुपए चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक दं
नवंबर 26, 2019
रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
26 नवंबर 2019 रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0
26 नवंबर 2019 रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0
नवंबर 19, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
19 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्
19 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्
नवंबर 18, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार
18 नवंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित क
18 नवंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित क
नवंबर 08, 2019
मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
08 नवंबर 2019 मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में यह आवश्यक है की मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व ब
08 नवंबर 2019 मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में यह आवश्यक है की मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व ब
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