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जनवरी 16, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - निदेशों को वापस लिया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 13, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था। 

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था। 

जनवरी 10, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.

जनवरी 09, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना (संशोधित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 08, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों का मसौदा जारी किया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।

जनवरी 06, 2025
ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। मास्टर निदेश, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। मास्टर निदेश, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

जनवरी 03, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) की सभी शाखाएँ 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) की सभी शाखाएँ 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 31, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 31, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों का वापस लिया जाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

दिसंबर 30, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

दिसंबर 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-53/12.28.207/2024-25 के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की उक्त परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-53/12.28.207/2024-25 के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की उक्त परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

दिसंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर – अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to The Amanath Co-operative Bank Ltd., Bangalore vide Directive No. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 dated June 12, 2024, for a period of six months upto December 12, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond December 12, 2024

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to The Amanath Co-operative Bank Ltd., Bangalore vide Directive No. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 dated June 12, 2024, for a period of six months upto December 12, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond December 12, 2024

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

दिसंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-48/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-48/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 25, 2025

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