मास्टर निदेशों - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
आरबीआई/2015-16/19 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.नि.सं.84/13.03.00/2015-16 03 मार्च 2016 (07 जून 2024 को यथासंशोधित) (26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित) (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) (22 फरवरी 2019 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसमें इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।
आरबीआई/2015-16/19 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.नि.सं.84/13.03.00/2015-16 03 मार्च 2016 (07 जून 2024 को यथासंशोधित) (26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित) (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) (22 फरवरी 2019 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसमें इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/20 मास्टर निदेश डीबीआर.डीआईआर.सं.85/13.03.00/2015-16 मार्च 03, 2016 (12 सितंबर 2023 तक अद्यतित) (10 जून 2021 तक अद्यतित) (26 फरवरी 2020 तक अद्यतित) (04 सितंबर 2019 तक अद्यतित) (29 मार्च 2016 तक अद्यतन)
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/20 मास्टर निदेश डीबीआर.डीआईआर.सं.85/13.03.00/2015-16 मार्च 03, 2016 (12 सितंबर 2023 तक अद्यतित) (10 जून 2021 तक अद्यतित) (26 फरवरी 2020 तक अद्यतित) (04 सितंबर 2019 तक अद्यतित) (29 मार्च 2016 तक अद्यतन)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022