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मार्च 23, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
मार्च 23, 2021
वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
मार्च 12, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
फ़र॰ 24, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
फ़र॰ 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़र॰ 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
फ़र॰ 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़र॰ 17, 2021
अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
फ़र॰ 05, 2021
चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
फ़र॰ 05, 2021
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2025

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