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अगस्त 26, 2010
धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व
भारिबैं/2010-11/183 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं./198/03.10.042/2010-2011 26 अगस्त 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010
भारिबैं/2010-11/183 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं./198/03.10.042/2010-2011 26 अगस्त 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010
अगस्त 12, 2010
Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs)
RBI/2010-11/168 DNBS (PD) CC.No. 197/03.10.001/2010-11 August 12, 2010 All Core Investment Companies Dear Sir, Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs) The Bank had announced in the Annual Policy 2010-2011 that companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity, i.e., Core Investment Companies, (CICs), justifiably deser
RBI/2010-11/168 DNBS (PD) CC.No. 197/03.10.001/2010-11 August 12, 2010 All Core Investment Companies Dear Sir, Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs) The Bank had announced in the Annual Policy 2010-2011 that companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity, i.e., Core Investment Companies, (CICs), justifiably deser
अगस्त 11, 2010
कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities)

भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं

भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं

अगस्त 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 192 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: धनशोधन/आतंकवादी व
भारिबैं/2010-11/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 192 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: धनशोधन/आतंकवादी व
अगस्त 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/163 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 193 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: व्यावसायिक मध्यवर
भारिबैं/2010-11/163 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 193 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: व्यावसायिक मध्यवर
अगस्त 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/161 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 194 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 201018 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: वित्तीय कार्रवाई क
भारिबैं/2010-11/161 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 194 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 201018 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: वित्तीय कार्रवाई क
अगस्त 09, 2010
करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता

भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के

भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के

जुलाई 27, 2010
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि

भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि

जुलाई 09, 2010
गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms)
भारिबैं /2010-11/110गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं.190/03.02.002/2010-11 9 जुलाई 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ एवं अधिक हैं महोदय, गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms) "गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण
भारिबैं /2010-11/110गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं.190/03.02.002/2010-11 9 जुलाई 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ एवं अधिक हैं महोदय, गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms) "गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण
मई 26, 2010
NBFCs - Prevention of Money Laundering Amendment Rules, 2009 - Obligation of Banks/FIs
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 24, 2024

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