प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
स्मरणीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एवीआईओएम) के प्रशासक श्री राम कुमार को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति के सदस्य हैं:
स्मरणीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एवीआईओएम) के प्रशासक श्री राम कुमार को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति के सदस्य हैं:
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (30 जनवरी 2025) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली पीठ में एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 (“एफएसपी दिवाला नियम”) के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (“आईबीसी”), 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (30 जनवरी 2025) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली पीठ में एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 (“एफएसपी दिवाला नियम”) के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (“आईबीसी”), 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(2) के अंतर्गत श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहा है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली में भी आवेदन करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(2) के अंतर्गत श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहा है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली में भी आवेदन करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025