प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जन॰ 13, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फलैक्स इंटरनैशनल लिमिटेड (पहले मंगलम हाइ सीज़ लिमिटेड), एम-107, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फलैक्स इंटरनैशनल लिमिटेड (पहले मंगलम हाइ सीज़ लिमिटेड), एम-107, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
जन॰ 13, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंटरअॅक्ट लीज़िंग एंड फाइनान्स लिमिटेड, 8-एच, गोपाला टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंटरअॅक्ट लीज़िंग एंड फाइनान्स लिमिटेड, 8-एच, गोपाला टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
जन॰ 10, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 10 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मरबैंक फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 204, गंगा इस्टेट, 6-3-350, नागार्जुना सर्कल, हैदराबाद-500 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथाप
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 10 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मरबैंक फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 204, गंगा इस्टेट, 6-3-350, नागार्जुना सर्कल, हैदराबाद-500 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथाप
जन॰ 09, 2003
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
जन॰ 09, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
जन॰ 07, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
जन॰ 04, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
दिस॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022