प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखप्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड25/395/27, पहली मंजिल, पथयापुरा राउंड साउथ, त्रिशूर, केरल - 680001बी-16.001999 दिसंबर 201511 अगस्त 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखप्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड25/395/27, पहली मंजिल, पथयापुरा राउंड साउथ, त्रिशूर, केरल - 680001बी-16.001999 दिसंबर 201511 अगस्त 2023
आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और 1 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और 1 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
26 मई 2023 19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर
26 मई 2023 19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 29, 2025