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अक्तू॰ 18, 2016
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप
18 अक्टूबर 2016 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 3060 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की पांच श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन न
18 अक्टूबर 2016 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 3060 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की पांच श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन न
अक्तू॰ 17, 2016
30 सितंबर को निर्गमित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 19 अक्तूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध
17 अक्तूबर 2016 30 सितंबर को निर्गमित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 19 अक्तूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध 19 अक्तूबर 2016 (बुधवार) से, 30 सितंबर 2016 को जारी और अभौतिक स्वरूप में रखे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में ट्रेडिंग के पात्र होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना के पैरा 17 के संदर्भ में इसे अधिसूचित किया। भारत सरकार ने 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2016-17 – श्रृं
17 अक्तूबर 2016 30 सितंबर को निर्गमित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 19 अक्तूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध 19 अक्तूबर 2016 (बुधवार) से, 30 सितंबर 2016 को जारी और अभौतिक स्वरूप में रखे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में ट्रेडिंग के पात्र होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना के पैरा 17 के संदर्भ में इसे अधिसूचित किया। भारत सरकार ने 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2016-17 – श्रृं
अक्तू॰ 14, 2016
रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
14 अक्‍टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्
14 अक्‍टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्
अक्तू॰ 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी
14 अक्‍टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा निदेश लगाया गया था। उपर्युक्त निदेश को 30 मार्च 2016 के भारती
14 अक्‍टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा निदेश लगाया गया था। उपर्युक्त निदेश को 30 मार्च 2016 के भारती
अक्तू॰ 14, 2016
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा
14 अक्‍टूबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का
14 अक्‍टूबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का
अक्तू॰ 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 अक्‍टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स कम्‍फर्ट इंटेक लिमिटेड 10
14 अक्‍टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स कम्‍फर्ट इंटेक लिमिटेड 10
अक्तू॰ 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ
अक्तू॰ 06, 2016
शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
अक्तू॰ 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के नि
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के नि
अक्तू॰ 05, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025