प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
दिसंबर 04, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
4 दिसंबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति के उपायों i) अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए चलनिधि समर्थन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना; (ii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखा परीक्षा कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी के लिए बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना; और (v
4 दिसंबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति के उपायों i) अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए चलनिधि समर्थन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना; (ii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखा परीक्षा कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी के लिए बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना; और (v
दिसंबर 04, 2020
गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020
04 दिसंबर 2020 गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से
04 दिसंबर 2020 गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से
नवंबर 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2.
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2.
नवंबर 02, 2020
रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया
2 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी ट्रेडिंग घंटे को कोविड-19 के कारण होने वाली परिचालनात्मक अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के साथ, चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे को पुनः प्रचल
2 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी ट्रेडिंग घंटे को कोविड-19 के कारण होने वाली परिचालनात्मक अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के साथ, चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे को पुनः प्रचल
अक्तूबर 23, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
23 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पच्चीसवीं बैठक 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ड
23 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पच्चीसवीं बैठक 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ड
अक्तूबर 09, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
09 अक्तूबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य चूंकि COVID-19 का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लोगों की आवाजाही पर क्रमिक रुप से प्रतिबंध उठाकर और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली फिर से हो रही है। वापसी के इस चरण के दौरान वित्तीय क्षेत्र की भूमिका आर्थिक गतिविधियों के पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुंचने के लिए कारोबारों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। पिछले कुछ महीनों में रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाइयों का फोकस पह
09 अक्तूबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य चूंकि COVID-19 का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लोगों की आवाजाही पर क्रमिक रुप से प्रतिबंध उठाकर और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली फिर से हो रही है। वापसी के इस चरण के दौरान वित्तीय क्षेत्र की भूमिका आर्थिक गतिविधियों के पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुंचने के लिए कारोबारों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। पिछले कुछ महीनों में रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाइयों का फोकस पह
अक्तूबर 09, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020
9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरि
9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरि
अक्तूबर 09, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020 बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25 वीं थीं। मैं नए सदस्यों का स्वागत करता हूं और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) म
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020 बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25 वीं थीं। मैं नए सदस्यों का स्वागत करता हूं और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) म
अक्तूबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार
03 अक्टूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से दिनांक 04 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-10/12.22.254/2020-21 के
03 अक्टूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से दिनांक 04 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-10/12.22.254/2020-21 के
सितंबर 29, 2020
अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार
29 सितंबर 2020 अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार राज्य सरकारों को COVID-19 रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के स्तर से राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने नकद
29 सितंबर 2020 अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार राज्य सरकारों को COVID-19 रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के स्तर से राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने नकद
सितंबर 28, 2020
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना
28 सितंबर 2020 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना 27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को COVID-19 से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया ग
28 सितंबर 2020 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना 27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को COVID-19 से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया ग
सितंबर 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
08 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसे अंतिम बार दिनांक 3 जून 2020 के
08 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसे अंतिम बार दिनांक 3 जून 2020 के
सितंबर 07, 2020
कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
7 सितंबर 2020 कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2020 को श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी जो 'कोविड- 19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' के तहत समाधान योजनाओं में आवश्यक वित्तीय मापदंडों और ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क सीमाओं के लिए अनुशंसा कर सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की, जिसे आरबीआई वेबसाइट पर रखा जा
7 सितंबर 2020 कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2020 को श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी जो 'कोविड- 19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' के तहत समाधान योजनाओं में आवश्यक वित्तीय मापदंडों और ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क सीमाओं के लिए अनुशंसा कर सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की, जिसे आरबीआई वेबसाइट पर रखा जा
अगस्त 31, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की
31 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की 25 अगस्त 2020 को विशेष खुले बाजार परिचालन की घोषणा करते हुए, रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह उभरती तरलता और बाजार की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और वित्तीय बाजारों के क्रमबद्ध कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा। 2. हाल ही में, वैश्विक स्तर पर हुई घटनाओं के कारण विदेश में प्रतिफल स्थिर होने के बीच मुद्रास्फीति की संभावनाओं और राजकोषीय स्थिति से संबंधित चिं
31 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की 25 अगस्त 2020 को विशेष खुले बाजार परिचालन की घोषणा करते हुए, रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह उभरती तरलता और बाजार की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और वित्तीय बाजारों के क्रमबद्ध कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा। 2. हाल ही में, वैश्विक स्तर पर हुई घटनाओं के कारण विदेश में प्रतिफल स्थिर होने के बीच मुद्रास्फीति की संभावनाओं और राजकोषीय स्थिति से संबंधित चिं
अगस्त 31, 2020
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
अगस्त 20, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
अगस्त 07, 2020
रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
अगस्त 06, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
अगस्त 06, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
अगस्त 06, 2020
दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
अगस्त 06, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
अगस्त 06, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
अगस्त 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
जुलाई 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
जुलाई 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
जुलाई 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
जुलाई 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
जून 23, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
जून 09, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
जून 05, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
मई 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
मई 27, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 22, 2020
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
मई 22, 2020
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
मई 08, 2020
पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020)
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
मई 01, 2020
शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
अप्रैल 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
अप्रैल 30, 2020
रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
अप्रैल 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
अप्रैल 28, 2020
रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
अप्रैल 27, 2020
रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
अप्रैल 20, 2020
वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
अप्रैल 17, 2020
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
अप्रैल 17, 2020
रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
अप्रैल 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
अप्रैल 16, 2020
भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
अप्रैल 15, 2020
रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
15 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओ आयोजित करेगा। अब तक ₹ 75,000 करोड़ के लिए तीन ट्रांचों में टीएलटीआरओ आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगला टीएलटीआरओ ₹ 25,000 करोड़ का आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार
15 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओ आयोजित करेगा। अब तक ₹ 75,000 करोड़ के लिए तीन ट्रांचों में टीएलटीआरओ आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगला टीएलटीआरओ ₹ 25,000 करोड़ का आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
अप्रैल 13, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
13 अप्रैल 2020 मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बाईसवीं बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे समय पूर्व आयोजित करनी पड़ी। 2. बैठ
13 अप्रैल 2020 मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बाईसवीं बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे समय पूर्व आयोजित करनी पड़ी। 2. बैठ
अप्रैल 03, 2020
रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओएस आयोजित करेगा। अब तक ₹ 50,000 करोड़ के लिए दो ट्रांच में टीएलटीआरओएस आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ परिचालन आयोजित किया जाए। परिचालन का वि
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओएस आयोजित करेगा। अब तक ₹ 50,000 करोड़ के लिए दो ट्रांच में टीएलटीआरओएस आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ परिचालन आयोजित किया जाए। परिचालन का वि
अप्रैल 03, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजारों के कार्य के समय में परिवर्तन अधिसूचित किया
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजारों के कार्य के समय में परिवर्तन अधिसूचित किया COVID-19 प्रकोप से बनी अभूतपूर्व स्थितियों ने लॉकडाउन, सामाजिक अलगाव, लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध, घरेलू व्यवस्थाओं से काम और व्यापार निरंतरता की योजनाओं को अनिवार्य बना दिया हैं। परिणामस्वरूप विस्थापित व्यवस्थाओं ने वित्तीय बाजारों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। स्टाफ और आईटी संसाधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिससे परिचालन और लॉजिस्टिक जोखिम उत्पन्न हुए हैं
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजारों के कार्य के समय में परिवर्तन अधिसूचित किया COVID-19 प्रकोप से बनी अभूतपूर्व स्थितियों ने लॉकडाउन, सामाजिक अलगाव, लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध, घरेलू व्यवस्थाओं से काम और व्यापार निरंतरता की योजनाओं को अनिवार्य बना दिया हैं। परिणामस्वरूप विस्थापित व्यवस्थाओं ने वित्तीय बाजारों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। स्टाफ और आईटी संसाधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिससे परिचालन और लॉजिस्टिक जोखिम उत्पन्न हुए हैं
अप्रैल 01, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की
01 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की 1. निर्यात आगमों की प्राप्ति-अवधि का विस्तार वर्तमान में यह अपेक्षित है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं और साफ्टवेयरों का संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर लिया जाए और उसे निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के मद्देनजर, 31 जुलाई 2020 तक या इस तारीख को किए गए निर्यात के लिए निर्यात से प्राप्त राशि
01 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की 1. निर्यात आगमों की प्राप्ति-अवधि का विस्तार वर्तमान में यह अपेक्षित है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं और साफ्टवेयरों का संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर लिया जाए और उसे निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के मद्देनजर, 31 जुलाई 2020 तक या इस तारीख को किए गए निर्यात के लिए निर्यात से प्राप्त राशि
मार्च 30, 2020
रिज़र्व बैंक ने द्वितीय लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
30 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने द्वितीय लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन करेगा। ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच 27 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था। अब ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन का विवरण निम्न
30 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने द्वितीय लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन करेगा। ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच 27 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था। अब ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन का विवरण निम्न
मार्च 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ समय-सीमा को बढ़ाया
30 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ समय-सीमा को बढ़ाया तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों और COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरीम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि पात्र बाज़ार प्रतिभागियों को उनके तरलता प्रबंधन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समय-सीमा बढ़ाई जाए। नई समय-सीमा इस प्रकार होगी: परिचालन का प्रकार नई समय-सीमा
30 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ समय-सीमा को बढ़ाया तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों और COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरीम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि पात्र बाज़ार प्रतिभागियों को उनके तरलता प्रबंधन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समय-सीमा बढ़ाई जाए। नई समय-सीमा इस प्रकार होगी: परिचालन का प्रकार नई समय-सीमा
मार्च 27, 2020
सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
27 मार्च 2020 सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65
27 मार्च 2020 सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65
मार्च 27, 2020
रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
27 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की आज की गवर्नर की प्रेस कोंफ्रेंस में जैसेकि घोषणा की गई,यह निर्णय लिया गया है कि कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन किया जाए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आज ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार है क्र सं दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) समय समयावधि प्रत्यावर्तन की ता
27 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की आज की गवर्नर की प्रेस कोंफ्रेंस में जैसेकि घोषणा की गई,यह निर्णय लिया गया है कि कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन किया जाए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आज ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार है क्र सं दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) समय समयावधि प्रत्यावर्तन की ता
मार्च 27, 2020
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
27 मार्च 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य इस वक्तव्य में अनेक प्रकार की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां शामिल की गई हैं, जो COVID-19 के कारण वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न दबावों का सीधे-सीधे समाधान प्रस्तुत करती हैं। इनमें शामिल हैं (i) प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 संबंधी जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसके चलते वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें (ii) मौद्रिक प्रसारण
27 मार्च 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य इस वक्तव्य में अनेक प्रकार की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां शामिल की गई हैं, जो COVID-19 के कारण वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न दबावों का सीधे-सीधे समाधान प्रस्तुत करती हैं। इनमें शामिल हैं (i) प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 संबंधी जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसके चलते वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें (ii) मौद्रिक प्रसारण
मार्च 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2020 की रेपो नीलामी के लिए नीलामी राशि ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2020 की रेपो नीलामी के लिए नीलामी राशि ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशनी 2110/2019-2020 के माध्यम से ₹ 25,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर मीयादी रेपो नीलामी 30 मार्च 2020 से 26 मार्च 2020 कर दी। उक्त प्रेस प्रकाशनी में एक आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 26 मार्च 2020 अर्थात आज के लिए निर्धारित नीलामी की राशि को ₹ 25,000 करोड़ से ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई जाए। नीलामी से संबंधित अन्य सभी वि
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2020 की रेपो नीलामी के लिए नीलामी राशि ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशनी 2110/2019-2020 के माध्यम से ₹ 25,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर मीयादी रेपो नीलामी 30 मार्च 2020 से 26 मार्च 2020 कर दी। उक्त प्रेस प्रकाशनी में एक आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 26 मार्च 2020 अर्थात आज के लिए निर्धारित नीलामी की राशि को ₹ 25,000 करोड़ से ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई जाए। नीलामी से संबंधित अन्य सभी वि
मार्च 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया
24 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2030/2019-2020 के माध्यम से 30 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 को आयोजित की जानेवाली ₹ 25,000 करोड़ प्रत्येक की दो परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामियों की घोषणा की थी ताकि तरलता की किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत
24 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2030/2019-2020 के माध्यम से 30 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 को आयोजित की जानेवाली ₹ 25,000 करोड़ प्रत्येक की दो परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामियों की घोषणा की थी ताकि तरलता की किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत
मार्च 23, 2020
आरबीआई ₹1,00,000 का परिवर्ती दर मीयादी रेपो आयोजित करेगा
23 मार्च 2020 आरबीआई ₹1,00,000 का परिवर्ती दर मीयादी रेपो आयोजित करेगा COVID-19 के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं के कारण किसी भी घर्षणात्मक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्वक्रीत उपाय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो चरणों में ₹1,00,000 करोड़ के लिए सही ताल-मेल वाली निम्नलिखित परिवर्ती दर रेपो नीलामी का आयोजन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है: क्र सं. दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 23 म
23 मार्च 2020 आरबीआई ₹1,00,000 का परिवर्ती दर मीयादी रेपो आयोजित करेगा COVID-19 के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं के कारण किसी भी घर्षणात्मक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्वक्रीत उपाय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो चरणों में ₹1,00,000 करोड़ के लिए सही ताल-मेल वाली निम्नलिखित परिवर्ती दर रेपो नीलामी का आयोजन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है: क्र सं. दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 23 म
मार्च 23, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी को 26 मार्च 2020 कर दिया
23 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी को 26 मार्च 2020 कर दिया रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार मार्च 2020 के महीने में ₹ 30,000 करोड़ की कुल राशि के लिए खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा की थी। पहला ट्रांच 24 मार्च 2020 को आयोजित की जानी है और दूसरा ट्रांच 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित है। वर्तमान तरलता और वित्तीय स्थितियों की समीक्ष
23 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी को 26 मार्च 2020 कर दिया रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार मार्च 2020 के महीने में ₹ 30,000 करोड़ की कुल राशि के लिए खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा की थी। पहला ट्रांच 24 मार्च 2020 को आयोजित की जानी है और दूसरा ट्रांच 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित है। वर्तमान तरलता और वित्तीय स्थितियों की समीक्ष
मार्च 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की
20 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की 20 मार्च 2020 को की गई खुली बाजार खरीद नीलामी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। इस बीच, COVID-19 संबंधित अव्यवस्थाओं के साथ, कुछ वित्तीय बाजार खंडों में तनाव अभी भी गंभीर है और वित्तीय स्थिति तंग बनी हुई है। रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्ती
20 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की 20 मार्च 2020 को की गई खुली बाजार खरीद नीलामी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। इस बीच, COVID-19 संबंधित अव्यवस्थाओं के साथ, कुछ वित्तीय बाजार खंडों में तनाव अभी भी गंभीर है और वित्तीय स्थिति तंग बनी हुई है। रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्ती
मार्च 18, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की
18 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की KOVID-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने के साथ कुछ वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय परिस्थितियों का सख्त हो जाने से प्रतिफल में सख्ती और स्प्रेड में विस्तार परिलक्षित हो रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक
18 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की KOVID-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने के साथ कुछ वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय परिस्थितियों का सख्त हो जाने से प्रतिफल में सख्ती और स्प्रेड में विस्तार परिलक्षित हो रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक
मार्च 16, 2020
डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
मार्च 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की
16 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा करने और बाजार में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार को चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 माह अमेरिकी डॉलर विक्रय / क्रय स्वैप का निर्णय लिया गया है। नीलामियां एकाधिक मूल्य आधारित होंगी अर्थात् सफल बोलियाँ उनके संबंधित कोट किए गए प्रीमियम पर स्वीकार की जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है: स्वैप राशि (यूएसडी बिलियन) नीला
16 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा करने और बाजार में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार को चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 माह अमेरिकी डॉलर विक्रय / क्रय स्वैप का निर्णय लिया गया है। नीलामियां एकाधिक मूल्य आधारित होंगी अर्थात् सफल बोलियाँ उनके संबंधित कोट किए गए प्रीमियम पर स्वीकार की जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है: स्वैप राशि (यूएसडी बिलियन) नीला
मार्च 12, 2020
रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की
12 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की COVID-19 संक्रमण का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड प्रतिफल में गिरावट के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता पर गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कारण सभी परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिससे कई उभरती हुई बाजार मुद्राएं अधोगामी दबाव का सामना कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर चलनिध
12 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की COVID-19 संक्रमण का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड प्रतिफल में गिरावट के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता पर गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कारण सभी परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिससे कई उभरती हुई बाजार मुद्राएं अधोगामी दबाव का सामना कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर चलनिध
मार्च 05, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट
05 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को द
05 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को द
मार्च 03, 2020
वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां
3 मार्च 2020 वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों को काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम रहित भावनाओं और सुरक्षित स्थानों की ओर अंतरण बढ़ रहा है। भारत में वित्तीय बाजारों में प्रभाव- विस्तार (स्पिलओवर) काफी हद तक नियंत्रित है। आर्थिक गतिविधि में व्यापक गिरावट को कम करने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई की बढ़ती उम्मीदों से आज बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेल
3 मार्च 2020 वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों को काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम रहित भावनाओं और सुरक्षित स्थानों की ओर अंतरण बढ़ रहा है। भारत में वित्तीय बाजारों में प्रभाव- विस्तार (स्पिलओवर) काफी हद तक नियंत्रित है। आर्थिक गतिविधि में व्यापक गिरावट को कम करने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई की बढ़ती उम्मीदों से आज बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेल
फ़रवरी 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 नवम्बर 2019 के आदेश सं
28 फरवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 नवम्बर 2019 के आदेश सं
जनवरी 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.I.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 25 अक्तूबर 201
31 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.I.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 25 अक्तूबर 201
जनवरी 31, 2020
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठि
31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठि
जनवरी 30, 2020
दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार
30 जनवरी 2020 दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-ध
30 जनवरी 2020 दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-ध
दिसंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई.नं.डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 सितम्बर 2019 के
30 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई.नं.डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 सितम्बर 2019 के
दिसंबर 24, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए
के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
दिसंबर 02, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
नवंबर 29, 2019
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
नवंबर 29, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
29 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण- एनपीए खातों में विचलन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड”, “अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को प
29 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण- एनपीए खातों में विचलन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड”, “अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को प
नवंबर 26, 2019
कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
26 नवंबर 2019 कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.40 लाख (रुपए चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक
26 नवंबर 2019 कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.40 लाख (रुपए चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक
नवंबर 26, 2019
नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौ
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौ
नवंबर 26, 2019
रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन,
कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
26 नवंबर 2019 रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹
26 नवंबर 2019 रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹
नवंबर 20, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
20 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आदाता खाता चेक का संग्रहण, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, बचत खाता (एसबी) खोलने, ग्राहक के पहचान संबंधी रिकॉर्ड का संरक्षण और अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)/ धन- शोधन निवारण (एएमएल) मानदंड संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एसबी खाता खोलने एवं केवाईसी/ एएमएल संबंधी मानदंडों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक पर 1
20 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आदाता खाता चेक का संग्रहण, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, बचत खाता (एसबी) खोलने, ग्राहक के पहचान संबंधी रिकॉर्ड का संरक्षण और अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)/ धन- शोधन निवारण (एएमएल) मानदंड संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एसबी खाता खोलने एवं केवाईसी/ एएमएल संबंधी मानदंडों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक पर 1
नवंबर 20, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
20 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तुलनपत्र के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण तथा धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक (बैंक) पर 18 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा
20 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तुलनपत्र के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण तथा धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक (बैंक) पर 18 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा
नवंबर 19, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
19 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौ
19 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौ
नवंबर 18, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार
18 नवंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित क
18 नवंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित क
नवंबर 15, 2019
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
15 नवंबर 2019 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
15 नवंबर 2019 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
नवंबर 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पच्चीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
15 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पच्चीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. हिंडन इनवेस्टमेंट् लिमिटेड बी-110, ऑफिस नंबर 107, प
15 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पच्चीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. हिंडन इनवेस्टमेंट् लिमिटेड बी-110, ऑफिस नंबर 107, प
नवंबर 14, 2019
अक्टूबर 2019 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)
14 नवंबर 2019 अक्टूबर 2019 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2019 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1177
14 नवंबर 2019 अक्टूबर 2019 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2019 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1177
नवंबर 08, 2019
मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
(एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
08 नवंबर 2019 मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में यह आवश्यक है की मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व
08 नवंबर 2019 मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में यह आवश्यक है की मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व
नवंबर 08, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्ताईस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
8 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्ताईस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एमएसआर सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड आरज़ेड-
8 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्ताईस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एमएसआर सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड आरज़ेड-
नवंबर 08, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (क) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना
08 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (क) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 2 मई 2019 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2019 तक छह महीनों
08 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (क) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 2 मई 2019 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2019 तक छह महीनों
नवंबर 06, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल-अवधि को बढ़ाया जाना
06 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की सामाप्ति से अगले छह मा
06 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की सामाप्ति से अगले छह मा
नवंबर 05, 2019
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण
की सीमा बढ़ाकर ₹ 50,000/- कर दी
की सीमा बढ़ाकर ₹ 50,000/- कर दी
05 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 50,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा के बा
05 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 50,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा के बा
नवंबर 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
05 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम संबंधी दिशानिर्देश और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी मास्टर निदेशों के गैर अनुपालन के लिए दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर 4 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 5 करोड़ का मौद्रिक दंड ल
05 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम संबंधी दिशानिर्देश और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी मास्टर निदेशों के गैर अनुपालन के लिए दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर 4 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 5 करोड़ का मौद्रिक दंड ल
अक्तूबर 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.आई.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को अनुवर्ती निदेशों के माध्यम से समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों
31 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.आई.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को अनुवर्ती निदेशों के माध्यम से समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों
अक्तूबर 31, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा – निदेशों की अवधि का विस्तार और आहरण सीमा में छूट
31 अक्टूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा – निदेशों की अवधि का विस्तार और आहरण सीमा में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-13/12.22.158/2018-19 द्वारा 2 मई 2019 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए जो
31 अक्टूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा – निदेशों की अवधि का विस्तार और आहरण सीमा में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-13/12.22.158/2018-19 द्वारा 2 मई 2019 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए जो
अक्तूबर 29, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 अक्टूबर 2019 को एक आदेश द्वारा, बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी करते समय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ पठित दिनांक 22 फरवरी 2013 के “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंसिग के लिए
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 अक्टूबर 2019 को एक आदेश द्वारा, बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी करते समय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ पठित दिनांक 22 फरवरी 2013 के “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंसिग के लिए
अक्तूबर 29, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिम प्रबंधन संबंधी निदेशों के अनुपालन न करने हेतु जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिम प्रबंधन संबंधी निदेशों के अनुपालन न करने हेतु जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
अक्तूबर 29, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 16 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए पर ₹1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का बैंक
29 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 16 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए पर ₹1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का बैंक
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