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मार्च 29, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
मार्च 27, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
मार्च 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
मार्च 21, 2023
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
मार्च 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
फ़रवरी 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
फ़रवरी 17, 2023
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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