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सित॰ 15, 2022
रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/115 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना उपर्युक्त विषय पर कृपया 10 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.120 का संदर्भ लें, जिसका विषय “रुपया आहरण व्यवस्था-खाते में सीधे प्राप्ति की सुविधा’ है; जिसके अनुसार रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत प्राप्त होने
भा.रि.बैंक/2022-23/115 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना उपर्युक्त विषय पर कृपया 10 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.120 का संदर्भ लें, जिसका विषय “रुपया आहरण व्यवस्था-खाते में सीधे प्राप्ति की सुविधा’ है; जिसके अनुसार रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत प्राप्त होने
सित॰ 08, 2022
एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2022-23/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 08 सितम्बर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समर्थि
भा.रि.बैंक/2022-23/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 08 सितम्बर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समर्थि
सित॰ 07, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
सित॰ 06, 2022
गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन
आरबीआई/2022-23/112 डीसीएम (एनपीडी) संख्या एस 770/09.40.002/2022-23 06 सितंबर 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया/महोदय, गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) संख्या 2564/09.40.02/2015-16 और दिनांक 23 मई 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो) संख्या 2845/10.25.007/2018-19 का संदर्भ लें। 2. हमें गैर-तिजोरी बैंक
आरबीआई/2022-23/112 डीसीएम (एनपीडी) संख्या एस 770/09.40.002/2022-23 06 सितंबर 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया/महोदय, गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) संख्या 2564/09.40.02/2015-16 और दिनांक 23 मई 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो) संख्या 2845/10.25.007/2018-19 का संदर्भ लें। 2. हमें गैर-तिजोरी बैंक
सित॰ 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन

आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन

अग॰ 22, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 400/2022-आरबी 22 अगस्त, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 400/2022-आरबी 22 अगस्त, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश
अग॰ 22, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
अग॰ 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अग॰ 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
अग॰ 11, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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