आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमित संस्थाओं द्वारा नियोजित प्रतिनिधि वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अनुदेशों से चूक रहे हैं। इन प्रतिनिधियो की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि विनियमित संस्थाएं कड़ाई से सुनिश्चित करें कि वे या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देने, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने, धमकी देने और / या गुमनाम कॉल करने, लगातार1 उधारकर्ता को कॉल करने और / या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है। 3. उक्त पैरा 2 में निहित अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित, अनुबंध में सारणीकृत सहित मौजूदा दिशानिर्देशों/निदेशों के साथ पूरक होंगे और पढ़े जाएंगे। 4. विनियमित संस्थाओं द्वारा इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रयोज्यता 5. यह परिपत्र निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा: (ए) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित); (बी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (अर्थात एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी); (सी) आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; (डी) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा (ई) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां। 6. यह परिपत्र 14 मार्च 2022 के 'मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' के तहत कवर किए गए सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू नहीं होगा। भवदीय (सुनील टी. एस. नायर) मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध 'वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग' और 'वसूली प्रतिनिधियो' को संबोधित/प्रशासित करने संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देश/निदेश
क्र.सं. |
परिपत्र सं. |
दिनांक |
विषय |
1. |
डीबीओडी.एलईजी.सं.बीसी.104/09.07.007/2002-03 |
मई 5, 2003 |
उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश |
2. |
डीबीओडी.सं.बीपी.40/21.04.158/2006-07 |
नवंबर 3, 2006 |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश |
3. |
डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी.59/22.01.010/2006-2007 |
फरवरी 21, 2007 |
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - द्वारस्थ बैंकिंग |
4. |
डीबीओडी.सं.बीपी.64/21.04.158/2007-08 |
मार्च 03, 2008 |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश |
5. |
डीबीओडी.सं.एलईजी.बीसी.75/09.07.005/2007-08 |
अप्रैल 24, 2008 |
वर्ष 2007-08 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा - बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली प्रतिनिधि |
6. |
डीबीओडी.सं.बीपी.97/21.04.158/2008-09 |
दिसंबर 11, 2008 |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश |
7. |
डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.5/11.01.005/2008-09 |
अप्रैल 22, 2009 |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश - अनुपालन प्रमाणपत्र |
8. |
डीबीओडी.सं.बीएपीडी.बीसी.7/22.01.001/2014-15 |
जुलाई 1, 2014 |
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र |
9. |
डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.76/21.04.158/2014-15 |
मार्च 11, 2015 |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश |
10. |
डीबीआर.सं.परि.बीसी.10/13.03.00/2015-16 |
जुलाई 1, 2015 |
मास्टर परिपत्र - ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध |
11. |
डीबीआर.केंका.आरआरबी.बीएल.बीसी.सं.17/31.01.002/2015-16 |
जुलाई 1, 2015 |
शाखा लाइसेंसिंग पर मास्टर परिपत्र |
12. |
डीएनबीआर.पीडी.004/03.10.119/2016-17 |
अगस्त 23, 2016 |
मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
13. |
डीओआर(एनबीएफसी).पीडी.003/03.10.119/2016-17 |
अगस्त 25, 2016 |
मास्टर निदेश - मूल निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
14. |
डीएनबीआर.पीडी.007/03.10.119/2016-17 |
सितंबर 1, 2016 |
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
15. |
डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 |
सितंबर 1, 2016 |
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
16. |
डीएनबीआर.पीडी.009/03.10.119/2016-17 |
सितंबर 2, 2016 |
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - खाता संकलनकर्ता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
17. |
डीएनबीआर.(पीडी).090/03.10.124/2017-18 |
अक्तूबर 4, 2017 |
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 |
18. |
डीएनबीआर.पीडी.सीसी.सं.090/03.10.001/2017-18 |
नवंबर 9, 2017 |
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर निर्देश |
19. |
डीओआर.(एनबीएफसी)(पीडी)सीसी.सं.112/03.10.001/2019-20 |
जून 24, 2020 |
डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन |
20. |
सीईपीडी.केंका.पीआरडी.परि.01/13.01.013/2020-21 |
जनवरी 27, 2021 |
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना |
21. |
डीओआर.एफआईएन.एचएफसी.सीसी.सं.120/03.10.136/2020-21 |
फरवरी 17, 2021 |
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 |
22. |
डीओआर.ओआरजी.आरईसी..27/21.04.158/2021-22 |
जून 28, 2021 |
सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश |
23. |
डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.1/26.03.001/2022-23 |
अप्रैल 1, 2022 |
मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां |
24. |
डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं..20/21.04.018/2022-23 |
अप्रैल 19, 2022 |
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खातों पर टिप्पणियाँ |
25. |
डीओआर.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 |
अप्रैल 21, 2022 |
मास्टर निर्देश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करना और आचरण संबंधी निदेश, 2022 |
26. |
डीओआर.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 |
जून 8, 2022 |
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - द्वारस्थ बैंकिंग |
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