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अप्रैल 22, 2021
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
अप्रैल 20, 2021
तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन

आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि

आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि

अप्रैल 07, 2021
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
अप्रैल 07, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
अप्रैल 05, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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