अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भा. रि. बैंक /2023-24/130 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 05 मार्च, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया / महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना
भा. रि. बैंक /2023-24/130 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 05 मार्च, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया / महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना
आरबीआई/2023-24/128 संदर्भ सं.डीओएस.एआरजी/एसईसी. 11/08.91.001/2023-24 मार्च 01, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
आरबीआई/2023-24/128 संदर्भ सं.डीओएस.एआरजी/एसईसी. 11/08.91.001/2023-24 मार्च 01, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
आरबीआई/2023-24/128 विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24 28 फरवरी, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।
आरबीआई/2023-24/128 विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24 28 फरवरी, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।
आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
आरबीआई/2023-24/126 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर..एस1092/02-14-006/2023-2024 23 फरवरी 2024 सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी महोदया/ प्रिय महोदय,
आरबीआई/2023-24/126 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर..एस1092/02-14-006/2023-2024 23 फरवरी 2024 सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी महोदया/ प्रिय महोदय,
भारिबै/ 2023-24/ विवि.एफ़आईएन.आरईसी. 77/ 03.10.123/ 2023-24 22 फरवरी 2024 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया/महोदय,
भारिबै/ 2023-24/ विवि.एफ़आईएन.आरईसी. 77/ 03.10.123/ 2023-24 22 फरवरी 2024 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया/महोदय,
आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक
आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक
भा.रि.बैंक/2023-24/123 विसंविवि..केंका.बीसी.15/02.08.01/2023-24 20 फरवरी 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,
भा.रि.बैंक/2023-24/123 विसंविवि..केंका.बीसी.15/02.08.01/2023-24 20 फरवरी 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,
भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ महोदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ महोदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1
आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1
आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);
आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);
भा.रि.बैंक/2023-24/116 विसंविवि..केंका.बीसी.14/02.08.001/2023-24 19 जनवरी 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0029-2023-VII-Sec-7, दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में ‘पांढुर्णा’ और राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0030-2023-VII-Sec-7 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से ‘मैहर’ नामक दो नए जिलों के गठन की सूचना दी है। तदनुसार, इन नए जिलों के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:
भा.रि.बैंक/2023-24/116 विसंविवि..केंका.बीसी.14/02.08.001/2023-24 19 जनवरी 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0029-2023-VII-Sec-7, दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में ‘पांढुर्णा’ और राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0030-2023-VII-Sec-7 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से ‘मैहर’ नामक दो नए जिलों के गठन की सूचना दी है। तदनुसार, इन नए जिलों के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:
आरबीआई/2023-24/105 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.72/16.05.000/2023-24 17 जनवरी 2024 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड
आरबीआई/2023-24/105 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.72/16.05.000/2023-24 17 जनवरी 2024 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड
आरबीआई/2023-24/113 संदर्भ सं. डीओएस. एआरजी/एसईसी. 8/08.91.001/2023-24 जनवरी 15, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) सभी केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी)
आरबीआई/2023-24/113 संदर्भ सं. डीओएस. एआरजी/एसईसी. 8/08.91.001/2023-24 जनवरी 15, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) सभी केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी)
आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।
आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।
आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”
आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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