ऐसे परिपत्र जो अनावश्यक/अधिक्रमित/अवरुद्ध होते हैं - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऐसे परिपत्र जो अनावश्यक/अधिक्रमित/अवरुद्ध होते हैं
आरबीआई/2016-17/97 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1082/06.08.005/2016-17 20 अक्टूबर 2016 प्रति, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत आने वाले बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाने के लिए फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) ने भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। उक्त अधि
आरबीआई/2016-17/97 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1082/06.08.005/2016-17 20 अक्टूबर 2016 प्रति, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत आने वाले बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाने के लिए फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) ने भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। उक्त अधि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 05, 2024