ऐसे परिपत्र जो अनावश्यक/अधिक्रमित/अवरुद्ध होते हैं - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऐसे परिपत्र जो अनावश्यक/अधिक्रमित/अवरुद्ध होते हैं
आरबीआई/2016-17/97 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1082/06.08.005/2016-17 20 अक्टूबर 2016 प्रति, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत आने वाले बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाने के लिए फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) ने भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। उक्त अधि
आरबीआई/2016-17/97 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1082/06.08.005/2016-17 20 अक्टूबर 2016 प्रति, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत आने वाले बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाने के लिए फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) ने भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। उक्त अधि
आरबीआई/2016-17/16 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.पीपीआई.सं 01/02.14.006/2016-17 01 जुलाई 2016 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, सिस्टम सहभागी और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश – मास्टर परिपत्र जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्
आरबीआई/2016-17/16 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.पीपीआई.सं 01/02.14.006/2016-17 01 जुलाई 2016 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, सिस्टम सहभागी और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश – मास्टर परिपत्र जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 16, 2025