अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025