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अग॰ 10, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
10 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट 2013 के उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा उसकी पुष्टि, निवल मांग और मीयादी
10 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट 2013 के उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा उसकी पुष्टि, निवल मांग और मीयादी
अग॰ 06, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई
06 अगस्‍त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, को 06 अगस्त 2014 के निदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-04/12.22.423/2014-15 के माध्‍यम से 08 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता अगले छ: माह के लिए 20 जनवरी 2015 के निदेश द्वारा 08 फरवरी,
06 अगस्‍त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, को 06 अगस्त 2014 के निदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-04/12.22.423/2014-15 के माध्‍यम से 08 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता अगले छ: माह के लिए 20 जनवरी 2015 के निदेश द्वारा 08 फरवरी,
अग॰ 05, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अगस्‍त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर खातों के जोखिम वर्गीकरण तथा थ्रेशहोल्ड सीमा तय नहीं किए जाने एवं संदेहास्‍पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए अलर्ट जेनरेशन हेतु उचित सॉफ्टवेयर रखने के संबं
05 अगस्‍त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दौसा पर खातों के जोखिम वर्गीकरण तथा थ्रेशहोल्ड सीमा तय नहीं किए जाने एवं संदेहास्‍पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए अलर्ट जेनरेशन हेतु उचित सॉफ्टवेयर रखने के संबं
जुल॰ 30, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई
30 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी - 34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को अगले 3 माह के लिए 21 अक्‍तूबर 2014 के निदेश द्वारा 1 नवंबर 2014 की कारोबार -समाप्ति से बढ़ा दिया गया तथा बाद मे
30 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी - 34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को अगले 3 माह के लिए 21 अक्‍तूबर 2014 के निदेश द्वारा 1 नवंबर 2014 की कारोबार -समाप्ति से बढ़ा दिया गया तथा बाद मे
जुल॰ 27, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा पर निदेश जारी किए
27 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, नंदादीप, मापुसा गोवा-403507 को कतिपय निदेश जारी किए जाते है
27 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, नंदादीप, मापुसा गोवा-403507 को कतिपय निदेश जारी किए जाते है
जुल॰ 16, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगाया
16 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने             गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन लिए बिना, बैंक के कार्यघंटो
16 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने             गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन लिए बिना, बैंक के कार्यघंटो
जुल॰ 15, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किए
15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किएभारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यूनाइटेड इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किएभारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यूनाइटेड इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
जुल॰ 10, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश जारी किया - जिजामाता महिला सहकारी बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र
10 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश जारी किया - जिजामाता महिला सहकारी बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जिजामाता म
10 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश जारी किया - जिजामाता महिला सहकारी बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जिजामाता म
जुल॰ 08, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूरु पर जारी निदेशों की अवधि 05 जुलाई 2015 से 04 जनवरी 2016 तक बढ़ाई
08 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूरु पर जारी निदेशों की अवधि 05 जुलाई 2015 से 04 जनवरी 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूरु पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार उपर्युक्‍त बैंक 05 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति से भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में
08 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूरु पर जारी निदेशों की अवधि 05 जुलाई 2015 से 04 जनवरी 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूरु पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार उपर्युक्‍त बैंक 05 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति से भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में
जुल॰ 07, 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर
7 जुलाई 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्त
7 जुलाई 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्त

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2025

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