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जुलाई 19, 2022
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचा
19 जुलाई 2022 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में हाल ही में किए गए संशोधनों के तत्वावधान में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों की जांच करने, मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने, शहरी सहकारी बैंकों के त्वरित समाधान के उपाय संबंधी सुझाव देने और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त विनियामक / पर्यवेक्षी बदलावों की सिफारिश करने के लिए, 15 फरवरी 2021 को श्री
19 जुलाई 2022 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में हाल ही में किए गए संशोधनों के तत्वावधान में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों की जांच करने, मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने, शहरी सहकारी बैंकों के त्वरित समाधान के उपाय संबंधी सुझाव देने और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त विनियामक / पर्यवेक्षी बदलावों की सिफारिश करने के लिए, 15 फरवरी 2021 को श्री
जुलाई 18, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई
18 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश संदर्भ सं.सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस246
18 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश संदर्भ सं.सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस246
जुलाई 15, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. ज
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. ज
जुलाई 11, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
11 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के निदेश सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस-पश्चिम/डी-1/12.22.252/2021-22 के माध्‍यम से 12 अक्टूबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और
11 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के निदेश सं. डीओएस.सीओ.एनएसयूसीबीएस-पश्चिम/डी-1/12.22.252/2021-22 के माध्‍यम से 12 अक्टूबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और
जुलाई 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 07 जुलाई, 2022 के निदेश
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 07 जुलाई, 2022 के निदेश
जुलाई 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 07 जुलाई, 2022
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 07 जुलाई, 2022
जुलाई 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक
जुलाई 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के न
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के न
जुलाई 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया
7 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज दिनांक 1 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा “श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक
7 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज दिनांक 1 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा “श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक
जून 23, 2022
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा
23 जून 2022 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा विनियमित संस्थाएं (आरई) तीसरी पार्टियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ अपने कारोबार, उत्पादों और सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का व्यापक रूप से लाभ उठा रही हैं। तीसरी पार्टियों द्वारा प्रदान की गई आईटी / आईटीईएस पर इस तरह की निर्भरता से आरई के लिए विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। 2. दिनांक 10 फरवरी 2022 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी व
23 जून 2022 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा विनियमित संस्थाएं (आरई) तीसरी पार्टियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ अपने कारोबार, उत्पादों और सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का व्यापक रूप से लाभ उठा रही हैं। तीसरी पार्टियों द्वारा प्रदान की गई आईटी / आईटीईएस पर इस तरह की निर्भरता से आरई के लिए विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। 2. दिनांक 10 फरवरी 2022 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी व

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025

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