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सितंबर 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
30 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय
30 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय
सितंबर 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
26 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने यू .पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत जारी 19 सितंबर 2018 के निदेश डीसी
26 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने यू .पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत जारी 19 सितंबर 2018 के निदेश डीसी
सितंबर 25, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि में विस्तार
25 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था तथा अंतिम बा
25 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था तथा अंतिम बा
सितंबर 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक से संबंधित ऋणों के लिए जारी निदेशों के अननुपालन के लिए दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश के माध्यम से ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनि
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक से संबंधित ऋणों के लिए जारी निदेशों के अननुपालन के लिए दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश के माध्यम से ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनि
सितंबर 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक पर मौद्रिक दंड लगाया
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक (दि बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 15 के उल्लंघन के लिए ₹2000 का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त अधिनियम के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 2
24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक (दि बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 15 के उल्लंघन के लिए ₹2000 का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त अधिनियम के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 2
सितंबर 24, 2020
रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए "साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन- 2020-2023" - प्रकाशित किया
24 सितंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए “साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन- 2020-2023" - प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन’ - 2020-2023" रखा। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा अवस्था को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरूद्ध विकसित करना है। यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न द
24 सितंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए “साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन- 2020-2023" - प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन’ - 2020-2023" रखा। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा अवस्था को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरूद्ध विकसित करना है। यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न द
सितंबर 24, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
24 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दि. 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। पिछली बार इन निदेशों की वैधता को दि. 19 मार्च 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-65/12.22.474 /2019-20 के माध्यम से
24 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दि. 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। पिछली बार इन निदेशों की वैधता को दि. 19 मार्च 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-65/12.22.474 /2019-20 के माध्यम से
सितंबर 22, 2020
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - नए प्रशासक की नियुक्ति
22 सितंबर 2020 पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - नए प्रशासक की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-राज्य शहरी को-आपरेटिव बैंक को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-1/12.22.183/19-20 के माध्यम से 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति पर सर्व-समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था। वर्तमा
22 सितंबर 2020 पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - नए प्रशासक की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-राज्य शहरी को-आपरेटिव बैंक को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-1/12.22.183/19-20 के माध्यम से 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति पर सर्व-समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था। वर्तमा
सितंबर 17, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
17 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे
17 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे
सितंबर 09, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना
09 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, छह माह की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था और यह निदेश समीक्षाधीन था। उक्त निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 4 मई 2020 के निदेशानुसार,
09 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, छह माह की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था और यह निदेश समीक्षाधीन था। उक्त निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 4 मई 2020 के निदेशानुसार,

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025

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