प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
अक्तूबर 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी i) धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा (ii) आवास क्षेत्र: नवीन आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु सिंडीकेट बैंक (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 75 लाख (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्
14 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी i) धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा (ii) आवास क्षेत्र: नवीन आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु सिंडीकेट बैंक (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 75 लाख (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्
अक्तूबर 14, 2019
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी
14 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 25,000/ - (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और उसके जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता की समीक्षा के बा
14 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 25,000/ - (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और उसके जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता की समीक्षा के बा
अक्तूबर 11, 2019
मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
11 अक्टूबर 2019 मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 2 अप्रैल 2019 को निर्देश के द्वारा मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को निर्देश जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2
11 अक्टूबर 2019 मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 2 अप्रैल 2019 को निर्देश के द्वारा मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को निर्देश जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2
अक्तूबर 03, 2019
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दी
03 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 10,000/ - (रुपये दस हजार मात्र) तक की राशि अहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति की पुनः समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने के लिए आहरण
03 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 10,000/ - (रुपये दस हजार मात्र) तक की राशि अहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति की पुनः समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने के लिए आहरण
सितंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 24 जून 2019 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 30
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 24 जून 2019 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 30
सितंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन बढ़ाया गया था और ये निदेश दिना
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन बढ़ाया गया था और ये निदेश दिना
सितंबर 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी
27 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी जनता के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए गए थे। अब इन निदेशों की अवधि को आंशिक संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया है,
27 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी जनता के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए गए थे। अब इन निदेशों की अवधि को आंशिक संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया है,
सितंबर 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट
26 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र, जो एक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक है, को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी वि
26 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र, जो एक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक है, को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी वि
सितंबर 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
25 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1)
25 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1)
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