प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।
ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।
जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन
जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.
The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था।
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 16, 2025