प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India issued Directions to The Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd., Amravati, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No.CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 dated July 27, 2022, for a period of six months up to the close of business on January 28, 2023, as modified from time to time, which were last extended up to the close of business on January 28, 2024 vide Directive DOR.MON.D-82/12.22.603/2023-24 dated October 25, 2023.
The Reserve Bank of India issued Directions to The Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd., Amravati, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No.CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 dated July 27, 2022, for a period of six months up to the close of business on January 28, 2023, as modified from time to time, which were last extended up to the close of business on January 28, 2024 vide Directive DOR.MON.D-82/12.22.603/2023-24 dated October 25, 2023.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय- समय पर यथा संशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-84/12.22.663/2023-24 के माध्यम से 29 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय- समय पर यथा संशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-84/12.22.663/2023-24 के माध्यम से 29 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-85/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-85/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछले दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-81/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछले दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-81/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/ 2021-22 के माध्यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/ 2021-22 के माध्यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर सहबद्धता के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था 'यूसीबी में सुशासन: साइबर खतरों का मुकाबला करना और आघात-सहनीयता बढ़ाना'। सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक और पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग के अन्य अधिकारियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रिज़र्व बैंक इससे पहले अगस्त 2023 में मुंबई में बड़े यूसीबी के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है।
यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर सहबद्धता के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था 'यूसीबी में सुशासन: साइबर खतरों का मुकाबला करना और आघात-सहनीयता बढ़ाना'। सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक और पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग के अन्य अधिकारियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रिज़र्व बैंक इससे पहले अगस्त 2023 में मुंबई में बड़े यूसीबी के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 18 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-78/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 18 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-78/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित
22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-79/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित
22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-79/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 16 DOR.MON.D-115/12.22.039/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 16 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 16 DOR.MON.D-115/12.22.039/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 16 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-75/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-75/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब
सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।
सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।
4 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4
4 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4
3 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना
3 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
24 नवंबर 2023 अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण ैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। ैंक में पाए गए खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रखेगा।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1353
24 नवंबर 2023 अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण ैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। ैंक में पाए गए खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रखेगा।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1353
24 नवंबर 2023 बंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)
24 नवंबर 2023 बंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)
23 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 22 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-60/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 नवं
23 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 22 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-60/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 नवं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे , जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 9 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-56/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे , जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 9 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-56/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना
17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना
17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 26, 2024