अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 27, 2012
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त
आरबीआई / 2011-12/ 527 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 74/03.05.33/2011-12 27 अप्रैल 2012 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिनांक 22 अगस्त 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं.आरआरबी. बीसी. 20/ 03.05.33/ 2007-08 का पैरा 7.4 देखें। 2. वर्ष 2012–13 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट
आरबीआई / 2011-12/ 527 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 74/03.05.33/2011-12 27 अप्रैल 2012 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिनांक 22 अगस्त 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं.आरआरबी. बीसी. 20/ 03.05.33/ 2007-08 का पैरा 7.4 देखें। 2. वर्ष 2012–13 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट
अप्रैल 26, 2012
बैंक रेट
आरबीआई/2011-12/526शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 32/16.11.000/2011-12 26 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंक रेट कृपया उपर्युक्त विषय पर 7 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 26 /16.11.00/2011-12 देखें। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषित किए गए अनुसार 17 अप्रैल 2012 से बैंक रेट 50 आधार अंक घटकर 9.50 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत हो गयी है। 2. आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आई कमी क
आरबीआई/2011-12/526शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 32/16.11.000/2011-12 26 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंक रेट कृपया उपर्युक्त विषय पर 7 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 26 /16.11.00/2011-12 देखें। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषित किए गए अनुसार 17 अप्रैल 2012 से बैंक रेट 50 आधार अंक घटकर 9.50 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत हो गयी है। 2. आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आई कमी क
अप्रैल 26, 2012
मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 – आवास (हाउसिंग), रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट में एक्सपोज़र – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2011-12 /525 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.31/13.05.000/2011-12 26 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 – आवास (हाउसिंग), रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट में एक्सपोज़र – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया उपरोक्त विषय पर 11 मई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि. सं.47/13.05.000/2010-11 देखें, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि हाउसिंग रियल इस्टेट और वाणिज्
आरबीआई/2011-12 /525 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.31/13.05.000/2011-12 26 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 – आवास (हाउसिंग), रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट में एक्सपोज़र – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया उपरोक्त विषय पर 11 मई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि. सं.47/13.05.000/2010-11 देखें, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि हाउसिंग रियल इस्टेट और वाणिज्
अप्रैल 25, 2012
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त
आरबीआई / 2011-12/ 524 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं. 73/04.09.01/2011-12 25 अप्रैल 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. प्लान. बीसी. 10/04.09.01/2011-12 का पैरा 6.4 देखें। 2. वर्ष 2012–13 के केंद्र
आरबीआई / 2011-12/ 524 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं. 73/04.09.01/2011-12 25 अप्रैल 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. प्लान. बीसी. 10/04.09.01/2011-12 का पैरा 6.4 देखें। 2. वर्ष 2012–13 के केंद्र
अप्रैल 20, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2011-12/521शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं.6/14.01.062/2011-12 20 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभीएडी संवर्ग I प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदया / महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 23 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी) परि.सं. 5/14.01.062/2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार
आरबीआई/2011-12/521शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं.6/14.01.062/2011-12 20 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभीएडी संवर्ग I प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदया / महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 23 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी) परि.सं. 5/14.01.062/2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार
अप्रैल 20, 2012
बैक़ दर
आरबीआई / 2011-12/517ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी. बीसी .सं.72 / 03.05.33/2011-12 20 अप्रैल, 2012 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय बैक़ दर जैसाकि मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषित किया गया था, बैंक दर 17 अप्रैल 2012 से 50 आधार अंक के समायोजन के साथ 9.50 प्रतिशत से कम होकर 9.00 प्रतिशत हो गयी हैं। रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
आरबीआई / 2011-12/517ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी. बीसी .सं.72 / 03.05.33/2011-12 20 अप्रैल, 2012 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय बैक़ दर जैसाकि मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषित किया गया था, बैंक दर 17 अप्रैल 2012 से 50 आधार अंक के समायोजन के साथ 9.50 प्रतिशत से कम होकर 9.00 प्रतिशत हो गयी हैं। रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
अप्रैल 20, 2012
पासबुक/लेखा विवरण में एमआईसीआर और आईएफ़एससी कोड मुद्रित करना
आरबीआई/2011-12/516 भुनिप्रवि (कें.का.)आरटीजीस सं.1934/04.04.002/2011-12 20 अप्रैल, 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / आरटीजीएस, एनईएफ़टी और एनईसीएस में भाग लेने वाले सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, पासबुक/लेखा विवरण में एमआईसीआर और आईएफ़एससी कोड मुद्रित करना जैसा की आप को पता है कि सभी इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस – क्रेडिट और डेबिट) लेनदेनों के लिए एमआईसीआर कोड आवश्यक होता है। उसी तरह से एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेनों के लिए आईए
आरबीआई/2011-12/516 भुनिप्रवि (कें.का.)आरटीजीस सं.1934/04.04.002/2011-12 20 अप्रैल, 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / आरटीजीएस, एनईएफ़टी और एनईसीएस में भाग लेने वाले सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, पासबुक/लेखा विवरण में एमआईसीआर और आईएफ़एससी कोड मुद्रित करना जैसा की आप को पता है कि सभी इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस – क्रेडिट और डेबिट) लेनदेनों के लिए एमआईसीआर कोड आवश्यक होता है। उसी तरह से एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेनों के लिए आईए
अप्रैल 19, 2012
बैंक दर
आरबीआई/2011-2012/515 बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 96 /12.01.001/2011-12 19 अप्रैल 2012 30 चैत्र 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंक दर मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में की गयी घोषणा के अनुसार, दिनांक 17 अप्रैल 2012 से बैंक दर 9.50 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटकर 9.00 प्रतिशत हो गयी है । 2. रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गयी हैं । 3. कृपया
आरबीआई/2011-2012/515 बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 96 /12.01.001/2011-12 19 अप्रैल 2012 30 चैत्र 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंक दर मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में की गयी घोषणा के अनुसार, दिनांक 17 अप्रैल 2012 से बैंक दर 9.50 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटकर 9.00 प्रतिशत हो गयी है । 2. रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गयी हैं । 3. कृपया
अप्रैल 19, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989(2011) समिति के "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" को अद्यतन करना
आरबीआई/2011-12/514शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी) परि सं.30 /14.01.62/2011-12 19 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989(2011) समिति के'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 1 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि सं.21 / 14.01.62/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी डिविजन के
आरबीआई/2011-12/514शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी) परि सं.30 /14.01.62/2011-12 19 अप्रैल 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989(2011) समिति के'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 1 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि सं.21 / 14.01.62/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी डिविजन के
अप्रैल 18, 2012
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
आरबीआई/2011-12/511ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.70 /07.40.00/2011-12 18 अप्रैल 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते कृपया स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.67/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 12 मई 2010
आरबीआई/2011-12/511ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.70 /07.40.00/2011-12 18 अप्रैल 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते कृपया स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.67/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 12 मई 2010
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