अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
दिसंबर 15, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
दिसंबर 13, 2016
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
दिसंबर 12, 2016
महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
दिसंबर 12, 2016
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
दिसंबर 08, 2016
‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
दिसंबर 08, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
दिसंबर 07, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना
भा.रि.बैं./2016-17/174 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.46/12.01.001/2016-17 7 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना कृपया 26 नवंबर, 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 देखें जिसके द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित था कि वे धारा
भा.रि.बैं./2016-17/174 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.46/12.01.001/2016-17 7 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना कृपया 26 नवंबर, 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 देखें जिसके द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित था कि वे धारा
दिसंबर 06, 2016
ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकता
भा.रि.बैं./2016-17/173 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2016-17 06 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) महोदय/महोदया, ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकतायह रिपोर्ट किया गया है कि हाल ही में बहुत से ग्राहक निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करवाने के लिए बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। 2. इस संबंध में, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 24.2 (ix) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह अपे
भा.रि.बैं./2016-17/173 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2016-17 06 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) महोदय/महोदया, ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकतायह रिपोर्ट किया गया है कि हाल ही में बहुत से ग्राहक निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करवाने के लिए बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। 2. इस संबंध में, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 24.2 (ix) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह अपे
दिसंबर 01, 2016
इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा
आर.बी.आई./2016-17/168 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 1 दिसंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 25 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.66/08.12.014/2013-14 का संदर्भ लें, जिसके द्वा
आर.बी.आई./2016-17/168 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 1 दिसंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 25 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.66/08.12.014/2013-14 का संदर्भ लें, जिसके द्वा
दिसंबर 01, 2016
वृहत् एक्सपोजर ढांचा
भा.रि.बै./2016-17/167 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.43/21.01.003/2016-17 01 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वृहत् एक्सपोजर ढांचा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक एवं नियामक नीतियों के संबंध में वक्तव्य का पैरा 3 देखें (उद्धरण संलग्न)। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 के अंत तक वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, अंतिम दिशानिर्द
भा.रि.बै./2016-17/167 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.43/21.01.003/2016-17 01 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वृहत् एक्सपोजर ढांचा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक एवं नियामक नीतियों के संबंध में वक्तव्य का पैरा 3 देखें (उद्धरण संलग्न)। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 के अंत तक वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, अंतिम दिशानिर्द
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