अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़र॰ 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
फ़र॰ 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
फ़र॰ 02, 2017
बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
दिस॰ 28, 2016
अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
दिस॰ 15, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
दिस॰ 13, 2016
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
दिस॰ 12, 2016
महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
दिस॰ 12, 2016
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
दिस॰ 08, 2016
‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
दिस॰ 08, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
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