प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
3 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन योजना, 2018 शुरू की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक ओम्बड्समैन (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत
3 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन योजना, 2018 शुरू की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक ओम्बड्समैन (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के
5 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025