अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक
भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक
भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन
भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024